ESB आबकारी आरक्षक परीक्षा में फंसा आरक्षण का पेंच, उलझे 2.40 लाख उम्मीदवार

ESB आबकारी आरक्षक परीक्षा में आरक्षण के विवाद के कारण 2.40 लाख उम्मीदवारों का रिजल्ट फंसा हुआ है। यह मामला इंदौर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, इसके सुनवाई की नई तारीख 9 फरवरी लगी है।

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Sanjay Gupta
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INDORE. कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) भोपाल के जरिए ली गई आबकारी आरक्षक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। कुल 253 पदों के लिए यह परीक्षा सितंबर 2025 में हुई थी। इसमें 2.40 लाख फार्म भरे गए थे। वहीं, रिजल्ट के पहले ही इसमें आरक्षण का पेंच फंस गया है।

पद डिमांड जारी करने वाले वाणिज्यिक कर विभाग और ईएसबी में इस पर मंथन चल रहा है। इसी के चलते करीब साढ़े चार माह से परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है।

क्या है भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद?

आबकारी आरक्षक के कुल 253 पदों के लिए फरवरी 2025 में विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद ही इस पर इंदौर हाईकोर्ट में 8 होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के जरिए याचिका दायर कर दी गई थी।

इनकी आपत्ति भर्ती विज्ञापन पर थी। इसमें होम गार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए 30 फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश सरकार के 14 अगस्त 2014 के नोटिफिकेशन का हवाला देकर कहा गया है कि यह आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इसे भर्ती विज्ञापन में शामिल ही नहीं किया गया है।

आरक्षण मांगने का पत्र-I
आरक्षण मांगने का पत्र-II

हाईकोर्ट इंदौर का यह आदेश अहम

इस मामले में 28 फरवरी 2025 से केस की सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई 28 फरवरी 2025 को ही इंदौर हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब मांगा था। इसके बाद 25 जून 2025 को जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने आदेश दिया कि जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, वह याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

इसके बाद लगातार एमपी सरकार के जरिए इसमें जवाब देने के लिए समय मांगा जा रहा है। हाल ही में 14 जनवरी 2026 को भी सुनवाई हुई लेकिन जवाब पेश नहीं हुआ था।

अब इसमें संभावित नई तारीख 9 फरवरी लगी हुई है। आठ याचिकाकर्ताओं ने इसमें पीएस गृह विभाग, पीएस वाणिज्यिक कर विभाग, आयुक्त आबकारी विभाग व कर्मचारी चयन मंडल को पक्षकार बनाया हुआ है।

हाईकोर्ट केस

क्या है आरक्षण को लेकर सरकार का नोटिफिकेशन?

  • मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश पर 6 मार्च 2013 को एक अहम कदम उठाया था। इस कदम के तहत, वन, वाणिज्यिक कर विभाग (जिसमें आबकारी विभाग भी आता है) और परिवहन विभाग में होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू किया गया था। इन विभागों में वनरक्षक, प्रहरी और आरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती में 15 फीसदी आरक्षण के प्रावधान किए थे।
  • इसके बाद शासन ने 14 अगस्त 2014 को इसमें संशोधन करते हुए इस आरक्षण को 15 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया था।

  • इसके पहले जनवरी 2023 में वन विभाग की निकली भर्ती में सरकार के 14 अगस्त 2014 के नोटिफिकेशन का हवाला दिया था। इसमें होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 30 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

आबकारी आरक्षक भर्ती
आरक्षण नोटिफिकेशन
जेल विभाग का विज्ञापन इसमें 30% आरक्षण दिया है

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