बार रेस्टोरेंट में अब रात 12 बजे के बाद नहीं परोसी जाएगी शराब, ऐसा किया तो लाइसेंस होगा निरस्त

भोपाल जिला अबकारी विभाग ने जिले में सभी बार संचालकों को रात 12 बजे तक ही चालू रखने का निर्देश दिया है।  विभाग ने सभी संचालकों को सख्त आदेश दिया है कि अगर कोई इस नियम के खिलाफ जाएगा तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। 

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Sandeep Kumar
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राजधानी भोपाल में अब रात 12 बजे तक बार-रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी हो गया है। जिला आबकारी विभाग ने शहर के सभी बार संचालकों की मीटिंग बुलाकर उन्हें यह आदेश सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। विभाग ने बार संचालकों को निर्देश के साथ सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी बार-रेस्टोरेंट संचालकों रात 12 बजे के बाद खुला पाया गया तो उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त हो जाएगा। 

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क्लब और बार में मारपीट की घटना आ चुकी है सामने

बीते दिनों कई बार-रेस्टोरेंट में देर रात मारपीट की घटनाएं हुई है। भोपाल के सभी सहायक जिला आबकारी अधिकारी,आबकारी उपनिरीक्षक को निर्देश को पालन कराने के लिए कहा गया। इसके बाद जिला आबकारी विभाग (Excise Department ) ने देर रात चलने वाले बार-रेस्टोरेंट पर लगाम लगाने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही कहा गया है कि बार-रेस्टोरेंट निर्धारित समय के बाद संचालित होने पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। 

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