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इंदौर में वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक केस में फर्जी ऋण पुस्तिका के जरिए जमानत लेने के मामले में आरोपी सलोनी अरोरा फिर से गिरफ्तार हो चुकी है। वहीं इस मामले में सामने आया है कि इंदौर में जिला कोर्ट से आरोपियों को जमानत पर बाहर कराने के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका (जमीन के स्वामित्व का प्रशासन से जारी दस्तावेज) का धंधा चल रहा है।
इस मामले में 37 आरोपी गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर कोर्ट से जमानत करवाने वाले गिरोह से जुड़े 3 साल से फरार आरोपी रमेश कलोता, उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ौडी हतोद, इंदौर को गिरफ्तार किया है। इसके बाद तीन ऋण पुस्तिका मिली हैं, जो फर्जी हैं, और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आरोपी ने बीते दस सालों में कई आरोपियों को फर्जी आधार पर जमानत दिलाने की बात स्वीकार की है। इसमें कई गंभीर अपराधों के आरोपी भी हैं। इस मामले में अभी तक 37 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है।
सलोनी को केदार डाबी ने दी थी जमानत
वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक की आत्महत्या केस में आरोपी सलोनी अरोरा को जनवरी 2024 में इसी तरह के फर्जी ऋण पुस्तिका पेश करके आरोपी केदार डाबी ने जमानत कराई थी, जो नए केस में फिर सलोनी के साथ गिरफ्तार हो चुका है। इसे हाईकोर्ट ने भी जमानत देने का आदतन अपराधी माना था।
फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत मामले को एक नजर में समझें...
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यह टीम लगी है इस गिरोह को पकड़ने में
पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने लोगों के साथ छलकपट कर इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मनोज श्रीवास्तव के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) राजेश कुमार त्रिपाठी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) राजेश दंडोतिया को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के पालन के लिए सहायक पुलिस आयुक्त अपराध शाखा देवेन्द्र सिंह धुर्वे की अध्यक्षता में गठित एसआईटी टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
कलोता के खिलाफ मिले कई केस
आरोपी कलोता के कब्जे से 03 फर्जी ऋण पुस्तिका मिलीं। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह सह आरोपियों के साथ मिलकर गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों से संपर्क कर उनसे मुंह मांगी रकम प्राप्त कर फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत करवाता था। कलोता के नाम से अलग-अलग न्यायालय से जानकारी प्राप्त करने पर 10 न्यायालयों से जानकारी मिली है, जिसमें प्रथम दृष्ट्या आरोपी द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर जमानत लेना पाया गया है। अब इन आरोपियों की जमानत निरस्त करने के संबंध में संबंधित न्यायालय को पत्र लिखा जा रहा है।
इन केसों में दी कलोता ने फर्जी जमानत
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थाना रावजी बाजार के अपराध/RCT क्रमांक 448/2021 में सुमित पिता रामसिंह
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थाना तिलक नगर के अपराध/RCT क्रमांक 369/2021 में आरोपी रवि पिता मुकेश
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थाना सांवेर के अपराध/RCT क्रमांक 133/2019 में आरोपी अशोक पिता देवकरण
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थाना खजराना के अपराध/RCT क्रमांक 888/2021 में आरोपी धर्मेन्द्र पिता आनन्दराम
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थाना अन्नपूर्णा के अपराध/RCT क्रमांक 595/2018 में आरोपी विपिन पिता एस.एस. पटेल
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थाना खजराना के अपराध/RCT क्रमांक 32487/2006 में आरोपी विष्णु पिता हमेर चंदेले
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थाना सदर बाजार के अपराध/RCT क्रमांक 212/2021 में आरोपी धीरज एवं विजय पिता रमेश
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थाना कनाडिया के अपराध/RCT क्रमांक 4678/2021 में आरोपी सुभाष पिता भागीरथ
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थाना GRP इंदौर के अपराध/RCT क्रमांक 14/2021 में आरोपी मोनू पिता रामअवध
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