पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई परिहार को दो मामलों में 3-3 माह की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जानें पूरा मामला

Vikram Jain | Jan 31, 2024, 23:29 IST
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पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई परिहार को दो मामलों में 3-3 माह की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जानें पूरा मामला
पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई परिहार को दो मामलों में 3-3 माह की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जानें पूरा मामला

पथरिया से पूर्व विधायक रामबाई परिहार को दो मामलों में सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

वेंकटेश कोरी, JABALPUR. दमोह के पथरिया से बीएसपी की पूर्व विधायक रामबाई की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जबलपुर के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने दो मामलों में पूर्व रामबाई सिंह परिहार को दोषी पाते हुए तीन-तीन माह की सजा सुनाई है। बीएसपी से विधायक रही रामबाई को कलेक्टर और बिजली कर्मियों से अभद्रता करने के मामले में सजा सुनाई गई है। रामबाई के साथ उनके 5 साथियों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई हैं।

बता दे कि साल 2022 में बहुजन समाज पार्टी की विधायक रही रामबाई ने दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. एस कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्रता की थी और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में कलेक्टर की गवाही के बाद विशेष अदालत ने रामबाई को तीन माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट और धमकी देने के मामले में भी अदालत ने रामबाई को दोषी पाते हुए तीन माह की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक के साथ उनके 5 साथियों को भी सजा सुनाई हैं।

कोर्ट में पेश किया गया वायरल वीडियो

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वह वीडियो भी एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया जिसमें रामबाई परिहार दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. एस कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्रता करती नजर आ रही थी, एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार जैन के मुताबिक वायरल वीडियो के आधार और तत्कालीन कलेक्टर डॉ. एस कृष्ण चैतन्य और अन्य गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।

एक लोक सेवक का अशोभनीय आचरण

प्रकरण की सुनवाई के दौरान जबलपुर के एमपी एमएलए न्यायालय की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा ने कहा है कि कलेक्टर और विधायक दोनों ही लोक सेवक होते हैं और एक विधायक के तौर पर लोक सेवक का इस तरह का आचरण अशोभनीय है और यह अपराध की श्रेणी में आता है, इस दलील के साथ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को सजा सुनाई है।

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