पूर्व MLA कुणाल चौधरी समेत 3 नेताओं को सजा , 8 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला

भोपाल की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 2 नेताओं को भी सजा मिली है। कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई।

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Vikram Jain
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BHOPAL. मध्यप्रदेश के कालापीपल से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को सजा सुनाई गई है। मंगलवार को भोपाल की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सहित तीन नेताओं को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए नेताओं को सजा दी है।

पीएम मोदी के विरोध में उड़ाए थे काले गुब्बारे

पूरा मामला साल 2016 का है। पीएम नरेंद्र मोदी सीहोर के शेरपुर में पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी किसान सम्मेलन को संबोधित करने आए हुए थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कुणाल चौधरी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए थे। इस मामले में कांग्रेस से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के साथ बैतूल के समीर खान और भोपाल के रोहित राजौरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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कुणाल चौधरी और 2 नेताओं को मिली सजा

अब इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और नेताओं को सजा सुनाई है। मंगलवार को कोर्ट ने तीनों नेताओं को धारा 143 के तहत विधि विरूद्ध लोगों को एकत्रित करने के लिए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। तीनों नेताओं को एक मामले में राहत भी मिली। कोर्ट में हुई सुनवाई में तीनों नेताओं को धारा 341 में बरी भी कर दिया गया।

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