पूर्व IG महेंद्र सिकरवार से 11 लाख की रिकवरी पर रोक, CAT ने केंद्र और MP सरकार से मांगा जवाब
Neel Tiwari | Aug 04, 2026, 15:47 IST
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रीवा के पूर्व आईजी डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार से 11.61 लाख रुपए की रिकवरी पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने रोक लगा दी है। अधिकरण ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश शासन और एसपी रीवा से जवाब मांगा है।
ऐसे में समझें क्या है पूरा मामला
- पूर्व आईजी डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार से 11.61 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई थी।
- यह राशि वर्ष 2012 में हुए वेतन निर्धारण से जुड़ी बताई गई।
- रिकवरी का आदेश उनकी सेवानिवृत्ति के करीब दो साल बाद जारी हुआ।
- पूर्व आईजी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में इस आदेश को चुनौती दी।
- CAT ने फिलहाल रिकवरी पर रोक लगाकर सरकार से जवाब मांगा है।
रिकवरी का आदेश क्यों जारी हुआ
वेतन विवाद से जुड़ा है पूरा मामला
उनके आवेदन के बाद वेतन का दोबारा निर्धारण किया गया। इसके बाद उन्हें संशोधित वेतन और बकाया राशि भी दी गई। यह भुगतान विभागीय प्रक्रिया के बाद हुआ था।
पूर्व आईजी ने अदालत में क्या दलील दी
उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह की रिकवरी कानून के अनुरूप नहीं है। खास बात यह भी रखी गई कि वह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। उनके सेवा संबंधी मामलों का नियोक्ता भारत सरकार का गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक द्वारा रिकवरी का आदेश जारी करना अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया।
अदालत ने फिलहाल क्या आदेश दिया
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रिकवरी पर क्या है कानूनी सवाल
डॉ. सिकरवार की याचिका भी इसी आधार पर रखी गई है। उनका कहना है कि भुगतान विभाग के निर्णय से हुआ था। इसलिए कई साल बाद पूरी राशि वापस मांगना उचित नहीं है।
याचिकाकर्ता की ओर से इन वकीलों ने रखा पक्ष
आगे क्या होगा
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