मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल, दिसंबर 2022 में वायरल हुए वीडियो में पटेरिया कथित तौर पर कह रहे थे, लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। इस मामले में उनके उन पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
यह था मामला
दिसंबर 2022 में पन्ना जिले में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी और साथ ही अन्य आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक वीडियो वायरल हुआ था,जिसमें पटेरिया कथित तौर पर कह रहे थे, लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। 12 दिसंबर को पवई में पटेरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद लगातार ही न्यायालय प्रकिया के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में इस मामले में प्रकरण चलता रहा।
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चश्मदीद गवाह नहीं, वीडियो की जांच में कमी
विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह परिहार ने अपने आदेश में कहा कि घटना के समय मौजूद किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि पटेरिया ने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच भी नहीं कराई, जिससे उसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठे।
एआई से वीडियो तैयार होने का तर्क, कोर्ट सहमत
पटेरिया के वकील संजय शर्मा ने तर्क दिया कि एआई टूल्स के जरिए फर्जी वीडियो बनाए जा सकते हैं। पुलिस ने वीडियो की विश्वसनीयता की जांच नहीं करवाई, और इसी आधार पर कोर्ट ने वीडियो को संदिग्ध मानते हुए पटेरिया को बरी कर दिया।
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2 माह 18 दिन जेल में रहे पटेरिया
इस मामले में पटेरिया को 13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और वह 2 महीने 18 दिन जेल में रहे। वीडियो डीवीडी और पेनड्राइव के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन इसे रिकॉर्ड किसने किया, यह साबित नहीं हो पाया।
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PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया बरी, जेल में रहे थे 2 महीने
एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिसंबर 2022 में पटेरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल, दिसंबर 2022 में वायरल हुए वीडियो में पटेरिया कथित तौर पर कह रहे थे, लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। इस मामले में उनके उन पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
यह था मामला
दिसंबर 2022 में पन्ना जिले में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी और साथ ही अन्य आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक वीडियो वायरल हुआ था,जिसमें पटेरिया कथित तौर पर कह रहे थे, लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। 12 दिसंबर को पवई में पटेरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद लगातार ही न्यायालय प्रकिया के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में इस मामले में प्रकरण चलता रहा।
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चश्मदीद गवाह नहीं, वीडियो की जांच में कमी
विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह परिहार ने अपने आदेश में कहा कि घटना के समय मौजूद किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि पटेरिया ने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच भी नहीं कराई, जिससे उसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठे।
एआई से वीडियो तैयार होने का तर्क, कोर्ट सहमत
पटेरिया के वकील संजय शर्मा ने तर्क दिया कि एआई टूल्स के जरिए फर्जी वीडियो बनाए जा सकते हैं। पुलिस ने वीडियो की विश्वसनीयता की जांच नहीं करवाई, और इसी आधार पर कोर्ट ने वीडियो को संदिग्ध मानते हुए पटेरिया को बरी कर दिया।
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2 माह 18 दिन जेल में रहे पटेरिया
इस मामले में पटेरिया को 13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और वह 2 महीने 18 दिन जेल में रहे। वीडियो डीवीडी और पेनड्राइव के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन इसे रिकॉर्ड किसने किया, यह साबित नहीं हो पाया।
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