मंत्री गौतम टेटवाल के जाति प्रमाण-पत्र पर हाई कोर्ट का नोटिस

मंत्री गौतम टेटवाल पर फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का आरोप, हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार, छानबीन समिति और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा।

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Sandeep Kumar
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मध्य प्रदेश सरकार के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री गौतम टेटवाल के जाति प्रमाण-पत्र पर विवाद गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए टेटवाल, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति आयुक्त, एसपी राजगढ़ और छानबीन समिति अध्यक्ष भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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क्या है आरोप?

गौतम टेटवाल पर आरोप है कि वे ओबीसी वर्ग की जीनगर जाति से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति का लाभ उठाकर विधायक बनने के लिए फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग किया।

याचिकाकर्ताओं के दावे

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले छानबीन समिति ने टेटवाल को क्लीन चिट दी थी, लेकिन यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

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मंत्री का जवाब

इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए जब मीडिया ने मंत्री गौतम टेटवाल से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा, मैं इस विषय पर फोन पर चर्चा नहीं करूंगा, मिलकर बात करूंगा।

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FAQ

मंत्री गौतम टेटवाल पर क्या आरोप है?
टेटवाल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग कर विधायक पद हासिल किया।
हाई कोर्ट ने किसे नोटिस जारी किया है?
हाई कोर्ट ने मंत्री गौतम टेटवाल, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति आयुक्त, एसपी राजगढ़ और छानबीन समिति अध्यक्ष भोपाल को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं ने क्या दावा किया है?
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि छानबीन समिति ने जल्दबाजी में टेटवाल को क्लीन चिट दी थी।
क्या टेटवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है?
हां, टेटवाल ने कहा है कि वह इस विषय पर फोन पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे।
क्या यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है?
जी हां, हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर मामले में जांच के निर्देश दिए हैं।

 

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