BHOPAL. मध्यप्रदेश में बेमौसम की वजह से गेहूं ( Gehu Kharidi MP 2024 ) की चमक कम हो गई है। ऐसा गेहूं खरीद केंद्रों पर बेचने में किसानों को दिक्कत हो रही है। इस वजह से किसान चिंता में थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने इन किसानों की चिंता ( GOOD NEWS FOR MP FARMERS ) दूर कर दी है। सरकार ने हाल ही में आदेश जारी ( MP GOVERNMENT ORDER ) किया है कि वह चमकविहीन गेहूं ( BUY WHEAT WITHOUT SHINE ) भी तय समर्थन मूल्य पर ही खरीदेगी।
गेहूं के टूटे और चमक विहीन दाने को भी खरीदेगी सरकार
दरअसल प्रदेश में हो रही बारिश-ओले और आंधी से इस साल किसानों को गेहूं की फसल में काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से किसान परेशान थे, लेकिन राज्य सरकार के एक आदेश ने अब इन किसानों को खुश कर दिया है। सरकार अब गेहूं के टूटे और चमक विहीन दाने को भी खरीदेगी। यह व्यवस्था 25 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है। कम गुणवत्ता वाला गेहूं खरीदने के लिए उपार्जन में FAQ मापदण्ड में भारी छूट ( FAQ criteria relaxed ) गई है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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क्या है राज्य सरकार का आदेश
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक उपार्जन शिखा पोरस नरवाल ने इसको आदेश जारी किए हैं। आदेश में क्षेत्रीय और जिला प्रबंधक को खरीदी केंद्र पर FAQ मापदण्ड में दी जा रही छूट के संबंध में फ्लेक्स लगाने की बात कही गई है।
उपार्जन के लिए पहले ये थे FAQ मापदण्ड
25 अप्रैल से पहले तक समर्थन मूल्य में हो रही गेहूं खरीदी में सुकुड़े और टूटे हुए दाने 6%, चमक विहीन 30%, क्षतिग्रस्त दाना 2% और आंशिक क्षतिग्रस्त दाना 4% था। लेकिन अब समर्थन मूल्य में हो रही गेहूं खरीदी में सुकुड़े और टूटे हुए दाने 15%, चमक विहीन 50%, क्षतिग्रस्त दाना 6% और आंशिक क्षतिग्रस्त दाना 6% तक लिया जाएगा।
7 दिन होगी खरीदारी
बता दें, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 24 अप्रैल तक हफ्ते में सिर्फ पांच दिन की जा रही थी। लेकिन अब इसकी खरीदी सात दिन होगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव बीके चंदेल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए है।