पांच साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या करने वाले मामा को फांसी की सजा
Ravi Singh | Sept 04, 2024, 18:49 IST
Sohagpur Court
सोहागपुर न्यायालय के 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार है कि किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है। दोषी को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा में दोषी ठहराया गया है।
Narmadapuram : जिले के सोहागपुर के एक दिल दहलाने वाले मामले में पांच साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी उसके मामा किशन उर्फ चिन्नू माछिया को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह घटना ढाई साल पुरानी है। मामले में सोहागपुर कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, एडीजे सुरेश कुमार चौबे ने 4 सितंबर, बुधवार को फैसला सुनाया। यह सोहागपुर न्यायालय के 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार है कि किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है। दोषी को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा में दोषी ठहराया गया है। इस मामले में डीएनए रिपोर्ट और बच्ची के नाबालिग भाई के बयान को मुख्य आधार बनाया गया।
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, "निर्दोष और अबोध बालिका ने अपना जीवन खो दिया। ऐसे मामले में मृत्युदंड से कम कोई भी सजा पर्याप्त नहीं होगी।" कोर्ट ने रामचरित मानस के संदर्भ में भी यह बताने का प्रयास किया कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय समाज के लिए अस्वीकार्य है। न्यायालय ने कहा, "बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं विरलतम से विरलतम में गिनी जाती हैं और इसके लिए कठोरतम सजा ही दी जानी चाहिए।
यह दर्दनाक घटना 25 दिसंबर 2021 को घटित हुई थी, जब सोहागपुर के एक गांव में बच्ची दोपहर 3 बजे से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसे गांव में और आस-पास के इलाकों में खोजने का प्रयास किया, लेकिन शाम तक उसका कुछ पता नहीं चला। अंततः उन्होंने शोभापुर पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस की खोजबीन में बच्ची का शव उसके घर की छत पर कपड़े से ढंका हुआ पाया गया। एसपी डॉ.गुरकरन सिंह ने बताया कि शव पर गला दबाने और नाखूनों के निशान पाए गए थे। पुलिस को शक हुआ कि यह किसी करीबी का काम है, जिसके बाद पड़ोसियों और करीबियों से पूछताछ की गई और अंततः किशन को गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, "निर्दोष और अबोध बालिका ने अपना जीवन खो दिया। ऐसे मामले में मृत्युदंड से कम कोई भी सजा पर्याप्त नहीं होगी।" कोर्ट ने रामचरित मानस के संदर्भ में भी यह बताने का प्रयास किया कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय समाज के लिए अस्वीकार्य है। न्यायालय ने कहा, "बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं विरलतम से विरलतम में गिनी जाती हैं और इसके लिए कठोरतम सजा ही दी जानी चाहिए।
दोपहर में लापता हुई थी बच्ची
छत पर मिला था बच्ची का शव
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