गुटखा किंग किशोर वाधवानी की जमानत रद्द करने का पुलिस ने दिया आवेदन, सीईओ गिरफ्तार

गुटखा किंग किशोर वाधवानी की रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट डबल बैंच से खारिज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। दबंग दुनिया के सीईओ पंकज मजेपुरिया को तुकोगंज थाने में दर्ज केस में गिरफ्तार किया गया। एसीपी विनोद दीक्षित ने गिरफ्तारी की पुष्टि की।

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Sanjay gupta
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पुलिस की गिरफ्त में सीईओ मजेपुरिया Photograph: (the sootr)

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INDORE. गुटखा किंग और दबंग दुनिया प्रालि अखबार के कर्ताधर्ता किशोर वाधवानी की रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट डबल बैंच से खारिज होने और उन पर 20 हजार की कास्ट लगने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस मामले में दबंग दुनिया के सीईओ को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

इनकी हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने तुकोगंज थाने में दर्ज हुए चार सौ बीसी के केस में दबंग दुनिया के सीईओ पंकज मजेपुरिया को गिरफ्तार किया है। इसके लिए पुलिस ने छापा मारा और घर से उन्हें गिरफ्तार किया। एसीपी विनोद दीक्षित ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

क्यों हुई गिरफ्तारी, वाधवानी का क्या होगा

दरअसल मूल केस किशोर वाधवानी और नितेश वाधवानी के खिलाफ डीजीजीआई ने दर्ज कराया था। हाईकोर्ट ने मार्च में इस मामले का जांच पुलिस से दो माह में करने के लिए कहा है। वाधवानी से जांच के लिए जब दस्तावेज मांगे तो उन्होंने यह मजेपुरिया के पास होना बताए। लेकिन उनके पास यह नहीं मिले। कई बार पूछताछ के बाद भी यह दस्तावेज नहीं मिले, इसके बाद मजेपुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर पुलिस ने वाधवानी को नोटिस दिए तो वह कोर्ट से जमानत ले आए।  ऐसे में पुलिस ने अब हाईकोर्ट में आवेदन लगाया है कि उनकी जमानत रद्द की जाए, क्योंकि वह जांच में किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे है।

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हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटीशन आदेश में यह कहा

डीजीजीआई (डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस) भोपाल की इंदौर यूनिट के आवेदन पर इंदौर तुकोगंज थाने में वाधवानी और उनके भतीजे नीतेश वाधवानी के खिलाफ 10 फरवरी 2021 में चार सौ बीसी व अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई थी। इसे निरस्त लगाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था जो मार्च 2025 को खारिज हो गया। इस आदेश के खिलाफ वाधवानी ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी। हाईकोर्ट जस्टिस विनोद रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने फैसले में लिखा कि ऐसे कोई भी नए तथ्य याचिकाकर्ता नहीं बता सकें कि क्यों रिव्यू किया जाए। यह प्रोसेस ऑफ ला का मिसयूज है और इसके लिए उन पर 20 हजार की कास्ट लगाते हुए याचिका खारिज की जाती है।

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यह है मामला

वाधवानी एलोरा टोबेको कंपनी (ETCL) के प्रोपराइटर है। इस कंपनी पर डीजीजीआई की इंदौर यूनिट ने जून 2020 में छापे मारे। छापे में भारी मात्रा में पान मसाला, गुटखे के कारोबार में जीएसटी चोरी सामने आई। इसके बाद इनके खिलाफ दो हजार करोड़ के टैक्स डिमांड नोटिस जारी हुए। यह चोरी उन्होंने जुलाई 2017 से जून 2020 की अवधि में की थी। इस पर विभाग ने उन्हें 15 जून 2020 को गिरफ्तार किया, बाद में उनकी जमानत हुई। इस जांच के दौरान सामने आया कि वाधवानी जो दबंग दुनिया अखबार में भी डायरेक्टर है, उन्होंने अपने अखबार की सेल 60 हजार से एक लाख दिखाई जबकि 6 से 8 हजार मात्र थी। इस दौरान उन्होंन फर्जी इनवाइस जनरेट किए और जीएसटी चोरी का 500 करोड़ रुपए और अन्य बिजनेस से कमाई को इस अखबार में इन फर्जी इनवाइस के जरिए खपाया और जमकर टैक्स चोरी की। अखबार की जांच में 904 फर्जी इनवाइस जारी हुए। डीजीजीआई ने इस मामले में किशोर वाधवानी और उनके भतीजे नीतेश वाधवानी पर 10 फरवरी 2021 में आईपीसी धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज करा दिया। 

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वाधवानी चाहते हैं खत्म हो एफआईआर

वाधवानी ने इस मामले में एफआईआर क्वैस के लिए रिट अपील दायर की। इसमें कहा गया कि एक ही मामले में दो एफआईआर नहीं हो सकती है, जीएसटी विभाग ने उन पर जीएसटी चोरी पर पहले ही अपराध दर्ज किया है, जिसमें उन्हें जेल भेजा गया और बाद में बेल हुई। लेकिन फिर पुलिस में भी धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। इसलिए थाने में दर्ज हुई एफआईआर को क्वैश किया जाए।

हाईकोर्ट बेंच ने 13 मार्च को यह दिए थे आदेश

सुनवाई के बाद हाईकोट डबल बेंच जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने आदेश दिए कि इस मामले में जांच चल रही है और दो एफआईआर होने के मामले में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता है। अभी तक पुलिस ने जांच क्यों नहीं की, यह भी हाईकोर्ट ने पूछा, इस पर बताया गया कि काफी इनवाइस है और कई लोगों से पूछताछ होना है इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। इस पर हाईकोर्ट ने दो माह में पुलिस को जांच पूरी करने के आदेश दिए।

 

 

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