MP NEWS: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि उसने 2014 में दुबई के कारोबारी गानिम अली से विवाह किया था, जो कि बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार करता था। इस शादी की शर्त यह थी कि दोनों अपने-अपने धर्म को बनाए रखेंगे। हालांकि, शादी के बाद गानिम ने महिला पर दबाव डालना शुरू कर दिया और उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। जब महिला ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने घर से बाहर निकाल दिया...
शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव शुरू
शादी के कुछ समय बाद ही गानिम ने पत्नी पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह उसे रोजाना नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने को कहता था। इसके साथ ही पूजा करने से रोकता था। जब पत्नी ने इसका विरोध किया, तो उसने उनकी पूजा की मूर्ति को तोड़ दिया।
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महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला
महिला थाना पुलिस ने शिकायत पर गानिम अली के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को धोखे या दबाव में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है, तो उसे 2 से 10 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
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4 बिंदुओं में समझिए पूरा मामला
✅ भोपाल की 43 वर्षीय नर्स ने अपने पति गानिम अली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2014 में दुबई में एक पार्टी के दौरान मुलाकात के बाद दोनों ने एक शर्त पर शादी की थी, कि वे अपने-अपने धर्म को बनाए रखेंगे।
✅ शादी के कुछ समय बाद ही गानिम अली ने पत्नी पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह पत्नी से रोजाना नमाज पढ़ने, हिजाब पहनने और पूजा करने से मना करने की मांग करता था।
✅ जब पत्नी ने धर्म परिवर्तन को अस्वीकार किया, तो गानिम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिससे महिला को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा।
✅ महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद महिला थाना पुलिस ने गानिम अली के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया है।