चुनाव खर्च की जानकारी नहीं दी तो ग्वालियर मेयर उम्मीदवार समेत 44 प्रत्याशी अयोग्य घोषित
Sandeep Kumar | Aug 22, 2026, 24:07 IST
मेयर उम्मीदवार समेत 44 प्रत्याशी अयोग्य घोषित
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनावी खर्च का हिसाब समय पर न देने पर यह फैसला लिया गया। ग्वालियर नगर निगम चुनाव के 44 प्रत्याशी अब दो साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भितरवार में भी 37 प्रत्याशी अयोग्य हुए।
समझें क्या है पूरा मामला
- राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है।
- ग्वालियर के 44 प्रत्याशी अयोग्य घोषित हुए।
- चुनावी खर्च का हिसाब जमा नहीं किया गया।
- विद्या नेक समेत कई प्रत्याशी प्रभावित हुए।
- अब दो साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
किस नियम के तहत हुई कार्रवाई
कलेक्टर को दिए गए निर्देश
भितरवार के 37 प्रत्याशी भी अयोग्य
ग्वालियर नगर निगम के अयोग्य प्रत्याशी
वार्ड-1: अनीता गंभीर सिंह कौरव, हाजरा बानो वार्ड-2: मरियम मेहंदी हसन मंसूरी, सुनीता गया प्रसाद कुशवाह वार्ड-5: खलक सिंह किरार वार्ड-8: ममता धर्मेंद्र भदौरिया, तारे सिंह तोमर वार्ड-11: अनीता सोनकर वार्ड-12: सुशीला वार्ड-13: विमला देवी मोहनलाल सुलैया वार्ड-14: बाबू कुरैशी वार्ड-15: बालकिशन राठौड़ वार्ड-18: खुशबू संदीप तिवारी वार्ड-19: नीलम शर्मा वार्ड-20: पूनम गुर्जर, पूजा मोनू बाथम वार्ड-21: रणवीर सिंह, सतेन्द्र सिंह वार्ड-22: अनीता राजाराम पाल, डॉ. राजेश केन वार्ड-24: राजकुमार बाथम वार्ड-25: नेहा संगम भार्गव वार्ड-31: पूनम भूपेंद्र सिंह यादव वार्ड-32: अभिषेक सिंह चौहान राहुल वार्ड-33: संगीता रवि जैन वार्ड-38: राहुल कुशवाह वार्ड-43: संजय जैन वार्ड-44: पार्वती, आरती तरुण सूर्यवंशी, उषा बघेल वार्ड-45: मोहन गुप्ता छिरौल्या वार्ड-47: राजेश मिश्रा उर्फ राजू मिश्रा, विकास जैन वार्ड-48: योगेश शिवहरे हनी भैया वार्ड-49: शेफाली आशुतोष चावला वार्ड-51: अनीता राजेंद्र शर्मा, मुन्नी देवी राठौर वार्ड-53: सलमा खान वार्ड-54: शैलेंद्र सिंह धाकड़ वार्ड-55: अनिल शर्मा वार्ड-61: इंजीनियर अनिल सिंह राजे वार्ड-63: रानी नरेश राजपूत वार्ड-66: नीरज रुस्तम गुर्जर
FAQ
- ग्वालियर ननि में कितने प्रत्याशी अयोग्य घोषित हुए हैं?
ग्वालियर नगर निगम के 44 प्रत्याशी अयोग्य घोषित हुए हैं। इनमें मेयर प्रत्याशी विद्या नेक भी शामिल हैं। - अयोग्य प्रत्याशी कब तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे?
आदेश के मुताबिक ये प्रत्याशी अगले दो साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह अवधि आयोग के आदेश की तारीख से लागू मानी जाएगी।
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