BHOPAL. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ( High Court ) की ग्वालियर बेंच ( Gwalior Bench ) ने हाल ही में कहा कि यदि कोई पति अपनी पत्नी द्वारा अपने माता-पिता को आर्थिक रूप से समर्थन देने के कार्य पर आपत्ति जताता है, तो यह क्रूरता के समान होगा। जस्टिस रोहित आर्य और न्यायमूर्ति संजीव एस कलगांवकर की हाईकोर्ट की बेंच ने आगे कहा कि पत्नी के नियोक्ताओं से शिकायत करना कि उन्होंने उसकी ( पति की ) अनुमति के बिना उसे नौकरी पर कैसे रखा, यह पत्नी के साथ गुलाम के रूप में व्यवहार करना है। उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 19 के तहत पति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की है जब एक पति ने अपनी याचिका में पारिवारिक अदालत के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत उसकी पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया था और तलाक की डिक्री दे दी थी।
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क्या है पूरा मामला मामला ?
अपीलकर्ता ( पति ) और प्रतिवादी ( पत्नी ) का विवाह अप्रैल 2002 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था, हालांकि, वे वर्तमान में फरवरी, 2009 से पिछले 15 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। शादी के 8 साल बाद पेशे से डॉक्टर पत्नी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष HMअधिनियम की धारा 13 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति के पास कमाई का कोई स्रोत नहीं था और शादी का उसका एकमात्र इरादा पत्नी की आय से एक शानदार जीवन जीना था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद उसका पति उसे सागर स्थित अपने घर ले गया और मांग की कि वह अपने माता-पिता से नाता तोड़ ले। पति नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अपने माता-पिता पर कुछ खर्च करें।
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हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच की टिप्पणी
मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच की टिप्पणी करते हुए कहा कि पारिवारिक अदालत ने सही पाया कि पति की अपनी पत्नी के नियोक्ताओं से की गई शिकायतें, जिसमें कहा गया था कि उसे उसकी सहमति के बिना नियोजित नहीं किया जाना चाहिए था क्रूरता है। अदालत ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता यानी पति, अपनी नियमित आय के बारे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे यह आरोप दूर हो सके कि वह केवल अपनी पत्नी की आय पर निर्भर था। इसके अलावा,अदालत ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसके माता-पिता के लालच के कारण, वैवाहिक संबंध टूट गए हैं, क्योंकि उसने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही पाया था कि एक बेटी होने के नाते, प्रतिवादी पत्नी हमेशा आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी कि वह अपने माता-पिता का सहयोग करें और यदि अपीलकर्ता पति की ओर से इस पर कोई आपत्ति है, तो यह क्रूरता के समान है।
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पत्नी को अपने माता-पिता की आर्थिक मदद करने से रोकना क्रूरता, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की अहम टिप्पणी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पति अपनी पत्नी द्वारा अपने माता-पिता को आर्थिक रूप से समर्थन देने के कार्य पर आपत्ति जताता है, तो यह क्रूरता के समान होगा। आखिर वे भी मां-बाप हैं...
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BHOPAL. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ( High Court ) की ग्वालियर बेंच ( Gwalior Bench ) ने हाल ही में कहा कि यदि कोई पति अपनी पत्नी द्वारा अपने माता-पिता को आर्थिक रूप से समर्थन देने के कार्य पर आपत्ति जताता है, तो यह क्रूरता के समान होगा। जस्टिस रोहित आर्य और न्यायमूर्ति संजीव एस कलगांवकर की हाईकोर्ट की बेंच ने आगे कहा कि पत्नी के नियोक्ताओं से शिकायत करना कि उन्होंने उसकी ( पति की ) अनुमति के बिना उसे नौकरी पर कैसे रखा, यह पत्नी के साथ गुलाम के रूप में व्यवहार करना है। उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 19 के तहत पति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की है जब एक पति ने अपनी याचिका में पारिवारिक अदालत के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत उसकी पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया था और तलाक की डिक्री दे दी थी।
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क्या है पूरा मामला मामला ?
अपीलकर्ता ( पति ) और प्रतिवादी ( पत्नी ) का विवाह अप्रैल 2002 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था, हालांकि, वे वर्तमान में फरवरी, 2009 से पिछले 15 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। शादी के 8 साल बाद पेशे से डॉक्टर पत्नी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष HMअधिनियम की धारा 13 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति के पास कमाई का कोई स्रोत नहीं था और शादी का उसका एकमात्र इरादा पत्नी की आय से एक शानदार जीवन जीना था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद उसका पति उसे सागर स्थित अपने घर ले गया और मांग की कि वह अपने माता-पिता से नाता तोड़ ले। पति नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अपने माता-पिता पर कुछ खर्च करें।
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हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच की टिप्पणी
मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच की टिप्पणी करते हुए कहा कि पारिवारिक अदालत ने सही पाया कि पति की अपनी पत्नी के नियोक्ताओं से की गई शिकायतें, जिसमें कहा गया था कि उसे उसकी सहमति के बिना नियोजित नहीं किया जाना चाहिए था क्रूरता है। अदालत ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता यानी पति, अपनी नियमित आय के बारे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे यह आरोप दूर हो सके कि वह केवल अपनी पत्नी की आय पर निर्भर था। इसके अलावा,अदालत ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसके माता-पिता के लालच के कारण, वैवाहिक संबंध टूट गए हैं, क्योंकि उसने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही पाया था कि एक बेटी होने के नाते, प्रतिवादी पत्नी हमेशा आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी कि वह अपने माता-पिता का सहयोग करें और यदि अपीलकर्ता पति की ओर से इस पर कोई आपत्ति है, तो यह क्रूरता के समान है।
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