गंदगी पर हाईकोर्ट की ग्वालियर नगर निगम आयुक्त को फटकार, रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

ग्वालियर में नगर निगम द्वारा गंदगी की समस्याओं पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद निरीक्षण में मुरार क्षेत्र में गंदगी पाई गई। अगले सुनवाई की तारीख 1 जुलाई को तय की गई है।

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Sanjay Dhiman
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Photograph: (the sootr)

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मध्यप्रदेश के ग्वालियर नगर निगम के क्षेत्र में गंदगी और सफाई व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (Solid Waste Management) की याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।

कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि नगर निगम आयुक्त को शहर में मौजूद गंदगी की स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करें। यह आदेश शहर में सफाई व्यवस्था की गंभीरता को दर्शाता है और नगर निगम पर जिम्मेदारी का दबाव डालता है।

निरीक्षण रिपोर्ट में क्या मिला?

हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त ने शहर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, मुरार इलाके में गंदगी की स्थिति बेहद गंभीर पाई गई। इसके बाद नगर निगम आयुक्त ने मुरार क्षेत्र के प्रभारी वार्ड हेल्थ ऑफिसर दलवीर कनौजिया को उनके मूल पद पर वापस भेजने का आदेश दिया और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। नगर निगम आयुक्त ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की बात कही गई। 

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सफाई सुधार के लिए नगर निगम का कदम

ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नगर निगम में कमिश्नर से लेकर सफाई कर्मियों तक सभी का दायित्व है कि वे सफाई को दुरुस्त रखें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निगम ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक बुलाई और तय किया कि WHO (World Health Organization) के मानकों के अनुसार सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। नगर निगम ने यह भी घोषणा की कि विशेष रूप से रात के समय सफाई में सुधार लाया जाएगा। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था में और अधिक सुधार किया जाएगा और जहां सफाई की कमी है, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। 

कचरा प्रबंधन और जागरूकता अभियान

ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने यह भी बताया कि नगर निगम की टीम अब कचरे के सूखे और गीले हिस्सों की अलग-अलग सफाई में सक्रिय होगी और लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा, नगर निगम डोर-टू-डोर सफाई के लिए नई योजनाएं लागू करेगा ताकि सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। 

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1 जुलाई को प्रस्तुत करना है हाईकोर्ट में रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई 2025 को तय की है। कोर्ट ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपनी सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आदेश नगर निगम के अधिकारियों के लिए एक सख्त चेतावनी है। उन्हें अपने कार्यों में सुधार लाने और शहरवासियों को साफ-सुथरा वातावरण उपलब्ध कराएं के निर्देश दिए है।  MP News

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