MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुराने वाहनों पर सख्ती की गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं। जिले में 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे। सरकारी वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने नहीं चलेंगे। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। बाद में इन्हें परिवहन विभाग के स्क्रैप केंद्र भेजा जाएगा।
स्क्रैप में भेजे जाएंगे नियम तोड़ने वाले वाहन
जिन वाहनों की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें जब्त किया जाएगा। इसके बाद इन्हें परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैप केंद्र भेज दिया जाएगा। यदि कोई वाहन सड़कों पर चलता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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तीन दिन में सूची तैयार करने के निर्देश
कलेक्टर ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि वह तीन दिन के भीतर पुराने वाहनों की सूची तैयार करे। इसके साथ ही शासन के संबंधित प्रावधानों की जानकारी भी प्रस्तुत की जाए, ताकि कार्रवाई कानूनी रूप से सशक्त हो।
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समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय
अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान इस निर्णय पर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि प्रदूषण की समस्या और शासन की नीतियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया है।
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बरसात से पहले सड़क निर्माण कार्य पूरे हों
कलेक्टर ने बैठक में बारिश से पहले सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को आदेश दिया कि वे तय समय में अपने-अपने विभाग की सड़कों की मरम्मत कराएं। साथ ही, पुल-पुलियों की भी मरम्मत कर संकेतक बोर्ड और ग्लोशाइन पट्टी लगाने के निर्देश दिए।
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