जीवायएमसी जमीन विवाद: हाईकोर्ट ने पुराने आदेश किए रद्द, अब नए सिरे से होगी सुनवाई
Ratan Kumar Mishra | Aug 14, 2026, 23:34 IST
जीवायएमसी जमीन विवाद
ग्वालियर हाईकोर्ट ने जीवायएमसी (ग्वालियर यंग मेन्स क्लब ) की जमीन से जुड़े पुराने आदेश रद्द कर दिए हैं। मामला ललितपुर की 1 लाख 42 हजार 875 वर्ग फीट जमीन से जुड़ा है। कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- ग्वालियर यंग मेन्स क्लब ने जमीन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
- क्लब ने राजस्व अधिकारियों के पुराने आदेशों को चुनौती दी थी।
- विवाद ललितपुर की 1 लाख 42 हजार 875 वर्ग फीट जमीन से जुड़ा है।
- कोर्ट ने पुराने आदेशों को रद्द करने का फैसला सुनाया।
- अब एसडीओ दोनों पक्षों को सुनकर नया फैसला करेंगे।
19 साल पुरानी याचिका पर आया फैसला
किस जमीन को लेकर था विवाद
क्लब ने पुराने जमीन रिकॉर्ड का दिया हवाला
कर लगाने की कानूनी वजह पर विवाद
सरकार की ओर से क्या तर्क दिया गया
हाईकोर्ट ने कानूनी सवाल को अहम माना
अब एसडीओ को फिर से सुनवाई करनी होगी
फैसले का जमीन विवाद पर क्या असर होगा
क्या है इस मामले का सबसे अहम बिंदु
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