आज, 25 मार्च 2025 को जबलपुर हाईकोर्ट में कई अहम मामलों की सुनवाई होने वाली है। इनमें से कुछ मामले राज्य के शिक्षा, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक मामलों से जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश के नागरिकों के लिए काफी महत्व रखते हैं। तो आइए जानते हैं इन मामलों के बारे में...
बिना मान्यता के चल रहे लॉ कॉलेजों का मामला
इस मामले में भोपाल कमिश्नर को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसमें बिना मान्यता के एडमिशन देने वाले कॉलेजों की जांच शामिल है। यह मुद्दा छात्रों के भविष्य से संबंधित है और इसके परिणामस्वरूप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर भी कार्रवाई हो सकती है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कमिश्नर को मामले की जांच करने के लिए आदेश दिए थे।
निजी स्कूलों में अवैध फीस वसूली का मामला
इस मामले में निजी स्कूलों के संचालकों और प्रिंसिपलों पर दर्ज की गई FIR की सुनवाई होगी। जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।
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मध्य प्रदेश ज्यूडिशल सर्विसेज भर्ती नियमों से जुड़ी याचिका
सागर, खंडवा, होशंगाबाद और इंदौर के याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश ज्यूडिशल सर्विसेज के भर्ती नियमों को चुनौती दी है। बता दें कि यह याचिका चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच में सुनवाई के लिए रखी गई है।
MPPSC प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई
गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा दायर 9 याचिकाओं की सुनवाई आज चीफ जस्टिस की कोर्ट में होगी। याचिका जुलाई 2024 में दायर की गई थी, और सरकार को आठ हफ्तों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया था।
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जबलपुर के ट्रांसपोर्ट नगर माढ़ोताल मामले की सुनवाई
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट व्यापारियों के लिए स्वीकृत प्लाट की जगह अन्य लोगों को दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की है। साल 2024 में हाईकोर्ट ने रिवेन्यू डिविजन के कमिश्नर को जांच के आदेश दिए थे, और अब इस मामले की सुनवाई दोबारा की जाएगी।
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