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मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में आज यानी 18 मार्च को कई महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी। इनमें हाईस्कूल शिक्षक भर्ती, भोपाल मेडिकल कॉलेज की जमीन की लीज, जबलपुर नगर निगम सफाई ठेका, फॉरेस्ट सर्विसेज MPPSC और अतिथि विद्वानों से संबंधित मामलों पर सुनवाई की जाएगी।
हाईस्कूल शिक्षक भर्ती
बता दें कि साल 2023 की भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट से अच्छी खबर आ सकती है। द सूत्र आपको सबसे पहले बता रहा है कि चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में 2023 की भर्तियों को लेकर एक और विज्ञापन निकालने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। जिसका फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलने वाला है जो 2023 की भर्ती में 5% अधिक अंकों का लाभ ना मिलने के कारण रिजेक्ट हो गए थे। हालांकि, इस मामले की अंतिम सुनवाई हो चुकी है लेकिन इसका आदेश 18 मार्च को अपलोड होगा जिसके बाद पाठकों को इसकी विस्तृत जानकारी दी जा सकेगी।
भोपाल मेडिकल कॉलेज जमीन की लीज का मामला
भोपाल मेडिकल कॉलेज को शासन के द्वारा लीज में दी गई जमीन के मामले में सुनवाई होगी। मेडिकल कॉलेज को जमीन लीज पर देने के 3 सालों की अवधि में कंस्ट्रक्शन ना करने के करण लीज निरस्त की गई थी। अदालत के पिछले आदेश के विरुद्ध भोपाल कलेक्टर और सरकार के द्वारा अपील दायर की गई थी। अब इसी मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में होगी।
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एमपी एमएलए पर लंबित क्रिमिनल केस मामले पर हाई कोर्ट का स्वतः संज्ञान
मध्य प्रदेश में एमपी एमएलए के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल मामलों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। पिछली सुनवाई में सरकार को एमपी एमएलए के खिलाफ लंबित क्रिमिनल मामलों की जानकारी देने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया था। अगर सरकार कोर्ट को जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहती है तो 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगेगी।
जबलपुर नगर निगम सफाई ठेका
निविदा के विरुद्ध जाकर सफाई ठेकों के लिए जबलपुर नगर निगम ने भौतिक सत्यापन किया। बर्फानी सिक्योरिटीज के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी। निविदा विज्ञापन के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के बाद भौतिक सत्यापन के लिए मिलना चाहिए था। एक माह का समय पर नगर निगम बिना भौतिक सत्यापन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा। पिछले आदेश के अनुसार भौतिक सत्यापन के बाद भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को निष्पादित नहीं कर सकता। जबलपुर नगर निगम, हाईकोर्ट ने स्थगन का आदेश दिया है।
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नर्सिंग कॉलेज मामले
अपात्र नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिए जाने के मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई याचिका में होगी सुनवाई। इसके साथ ही अन्य नर्सिंग कॉलेज के द्वारा दायर की गई याचिकाओं की भी जस्टिस संजय द्विवेदी की डिविजनल बेंच में होगी सुनवाई।
फॉरेस्ट सर्विसेज MPPSC
एमपीपीएससी के एग्जाम में गलत आंसर key के कारण मेरिट से वंचित हुए छात्रों को रिट कोर्ट से मिली राहत के आदेश के खिलाफ, MPPSC ने अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में होगी।
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अतिथि विद्वानों का मामला
लगभग 33 अतिथि विद्वानों ने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग और MPPSC के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच में तीन याचिकाओं की एक साथ की जाएगी।
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