24 मार्च 2025 को जबलपुर हाईकोर्ट में इन मामलों की होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश के विभिन्न मामलों में सुनवाई के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। जिनमें MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, नाबालिग यौन शोषण पीड़ितों को मुआवजा, और शासकीय कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की आयु सीमा में छूट की याचिकाएं शामिल हैं।

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Neel Tiwari
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Jabalpur High Court 24 March 2025
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मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में एक और याचिका पर सुनवाई होगी। उज्जैन की डॉक्टर प्रियंका तिवारी और अन्य 10 अतिथि विद्वानों ने इस मामले में रिट याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इस याचिका में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और अन्य मुद्दों पर चिंता जताई गई है।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में सुनवाई

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में एक और याचिका पर होगी सुनवाई। उज्जैन की डॉक्टर प्रियंका तिवारी सहित अन्य 10 अतिथि विद्वानों ने दायर की है रिट याचिका। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ में होगी मामले की सुनवाई।

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यौन शोषण मामले में सुनवाई

यौन शोषण से पीड़ित नाबालिकों को कंपनसेशन दिए जाने के मामले में होगी सुनवाई। शासन के द्वारा दिए जाने वाले जवाब के बाद तय होगा कि चल रही दो योजनाओं में से किस योजना का बेहतर लाभ दिया जा सकेगा यौन शोषण पीड़ितों को। चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में होगी मामले की सुनवाई।

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शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई

शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले की होगी चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में सुनवाई। शासकीय कॉलेजों में कार्य कर रहे गेस्ट फैकल्टी को आयु सीमा में छूट देने का है प्रावधान पर मेरिट लिस्ट में भी 20% तक की मिल रही छूट के विरोध में लगाई गई है याचिका। गेस्ट फैकल्टी के द्वारा लगाई गई 5 याचिकाओं पर होगी सुनवाई।

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जबलपुर में मंडी को लेकर सुनवाई

सरकार के द्वारा फल मंडी स्वीकृत किए जाने के बाद भी जबलपुर में नई मटर मंडी स्थापित किए जाने के मामले में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव सचदेवा की डिविजनल बेंच ने मंडी प्रशासन सहित अन्य प्रतिवादियों से पूछा था कि किस नियम के तहत स्थापित की गई है मंडी और कितने लाइसेंसी व्यापारियों ने किया है आवेदन। जस्टिस संजीव सचदेवा की डिविजनल बेंच में मंडी प्रशासन देगा जवाब।

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कर्मचारियों के प्रोबेशन पर सुनवाई 

कोर्ट मास्टर सहित अन्य कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड को लेकर भी सुनवाई होगी। इन कर्मचारियों के प्रोबेशन का समय तीन साल करने और पहले साल में 70%, दूसरे साल में 80%, और तीसरे साल में 90% वेतन दिए जाने को चुनौती दी गई है। यह याचिका Madhya Pradesh district court establishment recruitment rules 2016 के तहत दायर की गई है, जिसमें दो साल तक प्रोबेशन और पूर्ण वेतन दिए जाने की बात कही गई है। इस पर जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में सुनवाई की जाएगी।

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