मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में मांस आपूर्ति मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को दिया नोटिस

मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी ( Mukundpur White Tiger Safari ) एवं चिड़ियाघर में मांस आपूर्ति मामले में टेंडर नियमों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Advertisment
author-image
Sandeep Kumar
New Update
 STYLESHEET THESOOTR - 2024-08-24T193538.535
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी ( Mukundpur White Tiger Safari ) एवं चिड़ियाघर (zoo ) में मांस आपूर्ति के लिए जारी किए गए टेंडर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में प्रतिवादियों (defendants ) को नोटिस जारी किए हैं। याचिका साफतौर पर कहा गया है कि संबंधित टेंडर जिला कलेक्टर (District Collector ) के निर्देश का उल्लंघन करता है। जिसमें कहा गया था कि टेंडर में उल्लेख होना चाहिए कि बूचड़खाने से आपूर्ति  ( supply from slaughterhouse ) की जाती है।

ये खबर भी पढ़िए...Mahakaal Lok की तर्ज पर बनेगा जागेश्वर धाम कॉरिडोर, जानें कितने चरणों में होगा काम

याचिकाकर्ता का है तर्क

याचिकाकर्ता केके चतुर्वेदी (Petitioner KK Chaturvedi ) ने कहा कि महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी (Maharaja Martand Singh White Tiger Safari ) एवं चिड़ियाघर का प्रबंधन जानवरों के मांस की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी करता है। दरअसल साल 2021 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें बूचड़खाने के आवासीय क्षेत्र में स्थित होने का विरोध किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया था। जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में चिड़ियाघर प्रबंधन को टेंडर में उल्लेख करने को कहा था। मांस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कसाईखाना आवासीय क्षेत्र ( Residential Area ) में नहीं होना चाहिए।

ये खबर भी पढ़िए...मध्य प्रदेश से रहा है भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता, मथुरा समेत देशभर में 26 अगस्त को मनाई जाएगी जन्माष्टमी

HC ने जारी की नोटिस

प्रारंभिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ( Acting Chief Justice ) की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र सोनी ( Advocate Dharmendra Soni ) मामले में पेश हुए।

पर्यावरण मंत्रालय और राज्य वन विभाग को नोटिस

हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध के बावजूद चिड़ियाघर निदेशक ने टेंडर में बूचड़खाने के स्थान के बारे में खंड शामिल करने के लिए कुछ नहीं किया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने चिड़ियाघर निदेशक के अलावा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (Union Ministry of Forest and Environment ) और राज्य वन विभाग (State Forest Department ) को नोटिस जारी किया है।

ये खबर भी पढ़िए...प्राइवेट स्कूल में चले लात-घूंसे, फीस को लेकर प्रिंसिपल-स्टूडेंट में मारपीट

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी सफारी में मांस आपूर्ति Mukundpur White Tiger Safari सतना जिला कलेक्टर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय