हाईकोर्ट ने दी NHAI अधिकारियों को चेतावनी, ब्याज रोका तो होगी विजिलेंस जांच
Neel Tiwari | Aug 06, 2026, 20:24 IST
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने NHAI को साफ चेतावनी दी है कि जमीन अधिग्रहण के मामलों में मुआवजे का वैधानिक ब्याज रोकना बर्दाश्त नहीं होगा। रीवा की एक याचिका में कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह में ब्याज नहीं मिला तो मामला फिर खुलेगा।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
- रीवा की एक महिला की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित हुई थी।
- साल 2013 में अवार्ड पास हुआ, लेकिन पूरी राशि समय पर नहीं मिली।
- NHAI ने मुआवजे का बड़ा हिस्सा 18 जुलाई 2026 को दिया।
- हाई कोर्ट ने कहा कि बाकी राशि का वैधानिक ब्याज भी देना होगा।
- कोर्ट ने चेताया कि आगे ऐसी गलती हुई तो NHAI अधिकारियों पर विजिलेंस जांच बैठ सकती है।
रीवा की महिला मुआवजा नहीं मिलने पर पहुंची हाई कोर्ट
13 साल बाद मिली राशि, फिर भी पूरा भुगतान नहीं हुआ
NHAI ने क्या दलील दी?
हाई कोर्ट ने कहा, ब्याज रोकने का कोई अधिकार नहीं
दो सप्ताह में ब्याज देने का दिया भरोसा
समय पर भुगतान नहीं हुआ तो फिर खुलेगा मामला
विजिलेंस जांच पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
जमीन अधिग्रहण के मामलों के लिए अहम है यह फैसला
जिम्मेदार अधिकारियों को हाईकोर्ट की चेतावनी
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