हाईकोर्ट में गलत जानकारी देने पर एसपी पर अवमानना याचिका दायर
Neel Tiwari | Sept 07, 2024, 18:56 IST
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले की पिछली सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी ने 2 सितंबर को ही एडवोकेट जनरल को यह निर्देश दिए थे कि कोर्ट को दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसे कोर्ट में पेश करने वाले अधिकारी पर कार्यवाही की जाए...
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दमोह के पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्रुतकीर्ति सोमवंशी पर आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज किया गया है। जिसकी सुनवाई अब एडवोकेट जनरल कार्यालय के लिखित जवाब के बाद होगी। यह मामला दमोह के मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के खिलाफ चल रहे मानव तस्करी प्रकरण में गलत और भ्रामक जानकारी देने के आरोपों पर आधारित है।
हाईकोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी ने 2 सितंबर को ही एडवोकेट जनरल को यह निर्देश दिए थे कि यदि कोर्ट को दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसे कोर्ट के समक्ष पेश करने वाले अधिकारी पर उचित कार्यवाही की जाए। इसके बाद कोर्ट की अवमानना की इस याचिका की सुनवाई जस्टिस अवनिंदर कुमार सिंह की एकल पीठ में हुई। दायर याचिका के अनुसार, दमोह एसपी ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि डॉ. अजय लाल देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं, जबकि वह वास्तव में भारत में ही मौजूद थे।
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डॉ. अजय लाल के खिलाफ दमोह पुलिस ने मानव तस्करी का मामला दर्ज किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता के वकील विवेक तन्खा ने कोर्ट में बताया कि एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने अदालत को भ्रामक जानकारी दी कि डॉ. अजय लाल विदेश भाग गए हैं, जबकि वे देश में ही थे। इस मामले में विवेक तन्खा ने 31 अगस्त को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें उन्होंने डॉ. अजय लाल के भारत में होने की पुष्टि की।
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया ही जाने वाला था, लेकिन प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोर्ट की अवमानना नहीं की गई है और याचिका क्रमांक 23048/2024 को हाइकोर्ट में सुनवाई के बाद हर्ड एंड रिजर्व रखा गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने महाधिवक्ता कार्यालय (एजी ऑफिस) और दमोह एसपी के बीच हितों के टकराव का मुद्दा उठाया। उनका तर्क था कि अवमानना का मामला भी एजी ऑफिस के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश हुए हुआ है, इसलिए एजी ऑफिस इस मामले में बहस नहीं कर सकता। जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने सरकार से इस मामले में लिखित आपत्ति मांगी है और अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर पिछली सुनवाई में यह साबित हुआ कि डॉ. अजय लाल देश नहीं छोड़कर गए थे। इस भ्रामक जानकारी के कारण दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की गई है, इस मामले में जवाब आने के बाद 17 सितंबर को दोबारा सुनवाई होगी। जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
पिछली सुनवाई के आदेश के बाद दायर हुई याचिका
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डॉ. अजय लाल पर मानव तस्करी का आरोप
महाधिवक्ता कार्यालय और एसपी के बीच हितों का टकराव
मुश्किल में हैं एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी
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