अंकिता राठौर को सद्बुद्धि देने के लिए हिन्दूधर्म सेना ने किया यज्ञ

जबलपुर में दो धर्म के युवक-युवती के प्रेमविवाह को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर अंकिता राठौर को नारी निकेतन भेजा गया है। वहीं हिंदू धर्म सेना ने अंकिता को सद्बुद्धि दिलाने के लिए यज्ञ किया है...

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Neel Tiwari
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जबलपुर में दो धर्म के युवक-युवती अंकिता और हसनैन के विवाह पर मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद भी विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों जहां सिहोरा में हिंदू संगठनों ने बंद का आव्हान किया था, तो गुरुवार को हिंदू धर्म सेना ने गुप्तेश्वर मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। हिंदू संगठन के द्वारा मंदिर में यज्ञ करने के साथ ही युवक हसनैन के पोस्टर भी फाड़े गए और लव जिहाद के आरोपों के साथ नारे लगाए गए।

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गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में हुआ सद्बुद्धि यज्ञ

जबलपुर के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने अंकिता को सद्बुद्धि दिलाने के लिए यह यज्ञ किया। हिंदू धर्म सेना के महानगर अध्यक्ष गौरव साहू ने बताया कि वह इस यज्ञ के जरिये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अंकिता को सद्बुद्धि मिले। अंकिता अभी लगभग 15 दिनों तक नारी निकेतन में रहेगी। उनको ऐसी आशा है कि इस बीच उसे सनातनी धर्म और परंपरा में वापस रहने की सद्बुद्धि मिलेगी। हिंदू संगठन ने यह भी आरोप लगाए कि इस तरह से दूसरे धर्म में शादी के बाद लड़कियों के साथ जिस तरह से हत्या और वेश्यावृत्ति तक में उतार दिए जाने की घटनाएं हुई है। वह नहीं चाहते कि उनकी सनातनी बहन अंकिता के साथ भी ऐसा हो, इसलिए यह यज्ञ किया गया है। इसके साथ यज्ञ पर में उपस्थित लोगों सहित मंदिर के पुजारी ने कहा कि हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें नारियों की पूजा की जाती है और यहां से अधिक सुरक्षा नारियों को कहीं नहीं मिल सकती।

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हाईकोर्ट से मिल चुकी है अंतरिम राहत

आपको बता दें कि युवक-युवती की शादी का नोटिस घर पहुंचने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस शादी पर बवाल खड़ा हुआ था। इसके बाद युवती अंकिता ने एक वीडियो भी जारी किया था। जिसके जरिये इसे अपना निजी मामला बताते हुए पक्ष रखा था। वहीं हाई कोर्ट में अंकिता राठौर के द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी और युवक की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम सुनवाई करते हुए युवती को 15 दिनों के लिए नारी निकेतन में भेजने और युवक को पुलिस सुरक्षा और सुरक्षित घर पहुंचाने का आदेश दिया था।  अब इस मामले में सुनवाई 12 नवंबर को होनी है लेकिन संगठनों के विरोध को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सुनवाई के दिन पुलिस को भी इस मामले में भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है।

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