होल्ड 13 फीसदी पदों पर चार विभागों ने हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी 2022 में चयनित सब इंजीनियर को जॉइनिंग दी, डबल बैंच से नोटिस

Sanjay Gupta | Aug 13, 2024, 21:00 IST
Share
 STYLESHEET THESOOTR - 2024-08-13T180146.893
STYLESHEET THESOOTR - 2024-08-13T180146.893

याचिकाकर्ता अनुभव सैनी ने इसमें सब इंजीनियर की भर्ती देने वाले विभागों के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया है। अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने कोर्ट में कहा कि माननीय हाईकोर्ट डबल बैंच ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाई थी।

INDORE. कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा अगस्त 2022 में जारी की गई सब इंजीनियर वर्ग 3 में रिजल्ट के बाद 13 फीसदी पदों पर जॉइनिंग होल्ड थी, लेकिन अब चार विभागों ने यह पद ओबीसी को देते हुए ज्वाइनिंग दे दी। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लग गई है, जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया है।

WhatsApp Image 2024-08-13 at 17.05.44(1)
WhatsApp Image 2024-08-13 at 17.05.44(1)


याचिका में यह कहा गया है

याचिकाकर्ता अनुभव सैनी ने इसमें सब इंजीनियर की भर्ती देने वाले विभागों के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया है। उनके अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने कोर्ट में कहा कि 4 अगस्त 2023 को माननीय हाईकोर्ट डबल बैंच ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर अंतरिम रोक लगाई थी। यह रोक एक अगस्त 2022 में सब ग्रुप तीन सब इंजीनियर की भर्ती को लेकर थी। लेकिन हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए जून 2024 में जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के 13% होल्ड किए गए पदों पर नियुक्ति कर दी।

13c3dd2e-124
13c3dd2e-124


6d5df29b-2d2
6d5df29b-2d2


aaab07c3-9c1
aaab07c3-9c1


44a585d1-f02
44a585d1-f02


इन सभी को जारी हुआ नोटिस

अधिवक्ता तिवारी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदान किए गए 27% आरक्षण को स्थगित रखा गया एवं उक्त अंतरिम आदेश सभी विभागों एवं उनसे जुड़ी नवीन नियुक्तियों के ऊपर लागू होता है। विभागों द्वारा अंतरिम आदेश की अवमानना करते हुए सब इंजीनियर पदों पर नियुक्ति जारी की गई है। उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस व जस्टिस विनय सराफ की खंड पीठ ने नोटिस जारी करते हुए शैलवाला ए मार्टिन, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व अन्य से जवाब मांगा है।

इस याचिका पर मिला था स्टे

दो सितंबर 2021 को जीएडी ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था। से यूथ ऑपर इक्वलिटी के सचिव प्रोफेसर गिरीश गुमार सिंह, हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस आधार पर आदेश दिया गया था कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से ज्यादा और कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता है।

ओबीसी की सभी याचिकाएं अब एक साथ हुई

ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी दिए जाने को लेकर 80 से ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट में लग चुकी है। इन सभी याचिकाओं को मूल याचिका 5901/2019 के साथ लिंक कर दिया गया है। यह सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गई है। इसके चलते हाल ही में हाईकोर्ट ने पीएससी 2019 के होल्ड 13 फीसदी रिजल्ट जारी करने पर हुई सुनवाई में भी साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने और निर्देश जारी होने के बाद ही इसके निराकरण को लेकर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद सभी 13 फीसदी रिजल्ट होल्ड हैं, जिसमें सैंकड़ों पद औऱ् हजारों उम्मीदवार उलझे हुए हैं।

अभी भी ईएसबी के विज्ञापन में 27 फीसदी आरक्षण

हाल ही में पांच अगस्त को ईएसबी ने एक बार फिर सब इंजीनियर वर्ग 3 की भर्ती विजप्ति जारी की है। इसमें भी एक बार फिर 27 फीसदी आरक्षण घोषित किया गया है। अभी शासन में इस तरह से आरक्षण घोषित है।

ओबीसी- 27 फीसदी एसटी- 20 फीसदी एससी- 16 फीसदी ईडब्ल्यूएस- 10 फीसदी

इसके चलते रुके 13 फीसदी पद

सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक है। हाल ही में बिहार सरकार के भी अधिक आरक्षण आदेश को रद्द किया गया है। लेकिन शासन ने सभी भर्ती विज्ञप्तियों में 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी को दिया है, जिसके चलते कुल आरक्षण 63 फीसदी हो रहा है। इसके चलते कई यायिकाएं हाईकोर्ट में लगी है और 50 फीसदी से अधिक और ओबीसी को 14 फीसदी से अधिक आरक्षण पर स्टे हैं। मप्र की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है, जिसमें अभी सुनवाई नहीं हुई है। उधर सितंबर 2022 में शासन ने 87 फीसदी फार्मूला निकालकर, 13 फीसदी पद ही होल्ड कर दिए हैं। सौ फीसदी पदों पर भर्ती रुक गई है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

sanjay gupta
sanjay gupta


Tags:
  • जबलपुर हाईकोर्ट
  • होल्ड 13 फीसदी पदों
  • ओबीसी 13 फीसदी आरक्षण
  • ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा