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मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन और आयुक्त उच्च शिक्षा निशांत वरवड़े के खिलाफ 5-5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। इन अधिकारियों को 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है।
प्रोफेसर कैलाश त्यागी की शिकायत
मोतीलाल विज्ञान कॉलेज, भोपाल के प्रोफेसर कैलाश त्यागी ने अपनी अर्जित अवकाश (एलटीसी) की राशि रोके जाने की शिकायत आयोग में दर्ज कराई थी। उन्होंने कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई और ब्याज सहित राशि दिलाने की मांग की। इस मामले में अनुपम राजन और निशांत वरवड़े से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया।
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महिला स्पोर्ट्स ऑफिसर का मामला
एक महिला स्पोर्ट्स ऑफिसर ने अपने कॉलेज प्राचार्य पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप लगाया। आयोग ने निशांत वरवड़े से जांच प्रतिवेदन मांगा, लेकिन रिपोर्ट न देने के कारण उनके खिलाफ दूसरा जमानती वारंट जारी किया गया।
PWD मुख्य इंजीनियर के खिलाफ वारंट
भोपाल के बावड़िया कलां ओवरब्रिज की खराब सड़क के मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य इंजीनियर संजय मस्के से रिपोर्ट मांगी गई थी। बार-बार रिमाइंडर के बावजूद रिपोर्ट न देने के कारण उनके खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया गया।
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पुलिस को तामील की जिम्मेदारी
भोपाल पुलिस आयुक्त को इन वारंटों की तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सभी अधिकारियों को 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होना होगा।
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