संजय गुप्ता, INDORE. भरण-पोषणा के मामले में पति ही पत्नी हो प्रति माह भरण पोषण भत्ता देता है, लेकिन इंदौर में इसके उलट एक मामला सामने आया है। कुटुंब न्यायालय ने पति की दलील सुनने के बाद, पत्नी को आदेश दिया कि वह पति को हर माह 5000 रुपए भत्ता स्वरूप प्रदान करे।
पति के तर्क के बाद कोर्ट ने कहा, भत्ता दे पत्नी
पति ने कोर्ट में भरण पोषणा का केस लगाया था। पति की दलील थी कि वह केवल 12वीं पास है और कमाता नहीं है, जबकि पत्नी ब्यूटी पार्लर संचालिका है और अच्छा कमाती भी है। वह ग्रेज्युट भी है। पति ने कोर्ट मे वह बयान भी पेश किए जो पत्नी ने पुलिस को दिए थे और खुद को ब्यूटी संचालिका बताया था।
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दोनों ने किया था प्रेम विवाह
अधिवक्ता मनीष झरोले ने बताय कि अमन और नंदिनी के बीच जुलाई 2021 में प्रेम विवाह हुआ था। आर्य समाज में शादी हुई। पति ने बाद में कोर्ट में जाकर भरण पोषण का केस लगा दिया। इसमें तर्क दिया गया कि वह भरण पोषण में असमर्थ है और पत्नी पार्लर का व्यवसाय करती है। कोर्ट ने भरण पोषण आदेश के साथ ही कोर्ट व्यय भुगतान का भी आदेश पत्नी को दिया है।