मुरैना में मतदान के दौरान हिंसा की तो प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर
Dolly patil | Apr 29, 2024, 11:49 IST
वहत्दी
चंबल में मतदान के दौरान खूनी और हिंसा होना सामान्य बात है।वहीं जानकारी के मुताबिक पहले जहां भी मतदान के दौरान गड़बड़ी हुई थी, वहां अब उपद्रव करने वालों के मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा।
चंबल संभाग में आसानी से मतदान करना प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। साथ ही चंबल में मतदान के दौरान खूनी और हिंसा होना सामान्य बात है। इन्हीं सबको मध्ये नजर रखते हुए और उपद्रव रोकने के लिए प्रशासन ने इस बार नया प्रयोग किया हैं। जानकारी के मुताबिक पहले जहां भी मतदान के दौरान गड़बड़ी हुई थी, वहां अब उपद्रव करने वालों के मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा।
दरअसल हमेशा से चंबल संभाग में मतदान के दौरान हिंसा और लड़ाइयां हुआ करती है। जिसको इस बार रोखने के लिए प्रशासन ने हिंसा और लड़ाई करने वालों के मकान पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए मुरैना में ऐसे लोगों को चिह्नित किया है,जिनका पुराना अपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जिन्होंने सरकारी जमीन पर आशियाने खड़े कर लिए हैं।जानकारी के मुताबिक ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए 29 सेक्टर ऑफिसर 29 अप्रैल को
अतिक्रमण के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टी पर नोटिस चस्पा करेंगे।
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चुनाव को लेकर प्रशासन ने मुरैना जिले के 694 क्रिटिकल जगहों पर ये नियम लागू किया है। मतदान केंद्रों के 803 ऐसे तत्वों को सूचीबद्ध किया है, जिन्होंने पहले के चुनाव में गड़बड़ी या उपद्रव किया हो या जिनके खिलाफ थाने में एक से अधिक अपराध दर्ज हैं।
जानें पूरा मामला
दरअसल हमेशा से चंबल संभाग में मतदान के दौरान हिंसा और लड़ाइयां हुआ करती है। जिसको इस बार रोखने के लिए प्रशासन ने हिंसा और लड़ाई करने वालों के मकान पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए मुरैना में ऐसे लोगों को चिह्नित किया है,जिनका पुराना अपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जिन्होंने सरकारी जमीन पर आशियाने खड़े कर लिए हैं।जानकारी के मुताबिक ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए 29 सेक्टर ऑफिसर 29 अप्रैल को
अतिक्रमण के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टी पर नोटिस चस्पा करेंगे।
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कितने मतदान केंद्र पर लागू है नियम
चुनाव को लेकर प्रशासन ने मुरैना जिले के 694 क्रिटिकल जगहों पर ये नियम लागू किया है। मतदान केंद्रों के 803 ऐसे तत्वों को सूचीबद्ध किया है, जिन्होंने पहले के चुनाव में गड़बड़ी या उपद्रव किया हो या जिनके खिलाफ थाने में एक से अधिक अपराध दर्ज हैं।
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