इंदौर में IIT JEE कोचिंग की मनमानी, फीस नहीं लौटाई, उपभोक्ता फोरम ने पकड़ा कोचिंग का झूठ, दिया आदेश

आईआईटी-जेईई कोचिंग द्वारा की की जा रही फीस को लेकर गड़बड़ियों को मामला FIITJEE के बाद अब कल्पवृक्ष में सामने आया है। फीस वापसी की बात फार्म में करने के बाद भी कोचिंग ने एक छात्र की फीस लौटाने से मना कर दिया।

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Sanjay gupta
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इंदौर में आईआईटी-जेईई कोचिंग द्वारा की जा रही फीस को लेकर गड़बड़ियों का मामला फिटजी के बाद अब कल्पवृक्ष कोचिंग में सामने आया है। फीस वापसी की बात फार्म में करने के बाद भी कोचिंग ने एक छात्र की फीस लौटाने से मना कर दिया, लेकिन उपभोक्ता फोरम ने उसका झूठ पकड़ते हुए ना केवल फीस लौटाने का आदेश दिया, बल्कि कहा कि यह सेवा में कमी है। एक महीने में ही फीस लौटाई जाए। कल्पवृक्ष कोचिंग के चेयरमैन महेंद्र जैन है और साथ ही विजित जैन और गीतिका जैन डायरेक्टर हैं। 

1.45 लाख रुपए भरे थे फीस के

राघौगढ़ से हरिओम शर्मा ने बेटे चैतन्य को 2022 में इंदौर पढाई के लिए भेजा। यहां जेईई 2023 की ड्रॉप आउट बैच में कल्पवृक्ष में एडमिशन लिया। एक साल की फीस 1.45 लाख रुपए जमा कर दी गई। कोचिंग के फार्म में था कि यदि एडमिशन के दस दिन के अंदर कोचिंग छोड़ी जाती है तो फीस का 75 फीसदी और 11 से 30 दिन में छोड़ने पर 50 फीसदी राशि और इसके बाद कोई राशि रिफंड नहीं होगा। 

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बच्चे ने छोड़ दी क्लास, पिता ने काटे चक्कर

बच्चे की तबीयत खराब होने के चलते पिता ने उसे वापस घर बुला लिया और कायदे से उन्हें 50 फीसदी राशि वापस मिलनी थी। इसके लिए पिता ने कई चक्कर लगाए लेकिन कोचिंग वालों ने मना कर दिया। आखिर में उपभोक्ता आयोग  में केस हुआ। पिता ने फीस के बाकी 50 फीसदी यानी 75 हजार रुपए, मानसिक संत्रास के 6 लाख रुपए ब्याज सहित दिलवाने के लिए कल्पवृक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डायरेक्टर और चेयरमैन के खिलाफ केस लगाया।

कोचिंग ने रखे यह तर्क 

कोचिंग की एक साल की फीस 2.30 लाख थी, इसमें स्कालरशिप के नाम पर 80 हजार रुपए की छूट मिली और अन्य छूट के बाद 1.45 लाख रुपए लिए गए थे। इसमें 1.23 लाख फीस व 22 हजार जीएसटी। कोचिंग ने कहा कि फीस प्लान में लिखा था कि रिफंड नहीं करेंगे। 

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यह दिए उपभोक्ता फोरम ने आदेश

  • खुद के फीस प्लान में रिफंड की बात लिखी लेकिन हाथ से लिख देते हैं फीस वापस नहीं होगी, जो ग्राहक सेवा में कमी होकर अमान्य है।
  • कुल जमा राशि का 72500 रुपए रिफंड किया जाए, यह राशि आदेश के 30 दिन के भीतर हो।
  • कोचिंग संस्थान मानसिक प्रताड़ना के लिए तीन हजार रुपए और केस व्यय के दो हजार रुपए भी 30 दिन के भीतर अदा करें। 
    नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा।
  • कंज्यूमर फोरम एक्टिविस्ट मुकेश कुमार अमोलिया ने बताया कि आदेश के अनुसार 30 दिन में ऐसा नहीं करने पर कोचिंग संस्थान को इस राशि पर 17 अगस्त 2023 से ही नौ फीसदी ब्याज भी देय होगा। इस आदेश से कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगेगी।

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