इंदौर में 13 साल की दुल्हन, 42 का दूल्हा, फर्जी मार्कशीट से छिपाई उम्र, प्रशासन ने रुकवाई
Kaushiki | Apr 25, 2026, 08:49 IST
bal-vivah
इंदौर के ग्राम रंगवासा में 13 साल की नाबालिग की शादी 42 साल के व्यक्ति से तय थी। परिवार ने फर्जी मार्कशीट दिखाई, लेकिन जांच में पकड़ाई। प्रशासन ने समय रहते दोनों बच्चों की शादी रुकवाई। टेंट और साउंड सिस्टम भी हटवाया गया।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
- इंदौर के रंगवासा गांव में 13 साल की बच्ची की शादी तय थी।
- दूल्हे की उम्र 42 साल थी, यानी लड़की से करीब तीन गुना ज्यादा।
- परिवार ने उम्र छिपाने के लिए फर्जी अंकसूची (मार्कशीट) पेश की।
- स्कूल ने साफ कहा, ये दस्तावेज हमने जारी नहीं किए।
- प्रशासन ने दोनों बच्चों की शादी रुकवाई और टेंट भी हटवाया।
बाल विवाह कैसे पकड़ा
टीम के पहुंचते ही परिवार ने दो अंकसूचियां दिखाईं। इनमें बताया गया कि लड़की और लड़के दोनों की उम्र शादी के लिए सही है। लेकिन अधिकारियों को शुरू से ही कुछ संदिग्ध लगा।
फर्जी मार्कशीट पकड़ी
बेटी दो, बेटी लो की प्रथा बनी वजह
परिवार के एक बुजुर्ग ने अपने पोते की शादी कराने के लिए यह रास्ता चुना। उसने अपनी 13 साल की पोती का रिश्ता 42 साल के व्यक्ति से तय कर दिया। यानी पोते की शादी के लिए पोती को दांव पर लगाया गया।
किसी के पास नहीं थे असली कागज
इंदौर से उज्जैन तक निगरानी
इसके अलावा सांवेर तहसील के ग्राम दयाखेड़ा में होने वाली एक और शादी की खबर मिली। यह 19 साल के लड़के की शादी थी। तहसीलदार पूनम तोमर ने उसे भी रुकवाया (बाल विवाह रुकवाया)।
टेंट उखड़ा, माफी लिखकर दी
शादी का न्योता (कार्ड) छापने वाले प्रिंटर को भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उसने लिखित माफीनामा दिया। इस पूरी कार्रवाई से साफ संदेश गया कि बाल विवाह में मदद करना भी अपराध है।
यह खबर क्यों जरूरी है
13 साल की उम्र में शादी न सिर्फ एक बच्ची का बचपन छीनती है, बल्कि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी बर्बाद करती है। इस मामले में परिवार ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कानून को धोखा देने की कोशिश की, जो एक गंभीर अपराध है।
यह खबर (इंदौर बाल विवाह) प्रशासन की सतर्कता और हेल्पलाइन की उपयोगिता को भी सामने रखती है। यह समाज को यह भी याद दिलाती है कि पुरानी सामाजिक प्रथाएं कानून से ऊपर नहीं हैं। डिजिटल युग में भी जागरूकता की जरूरत है ताकि ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग बढ़े और बच्चों को समय पर बचाया जा सके।
FAQ
- बाल विवाह में भारत में क्या सजा होती है?
भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) के तहत बाल विवाह कराने वाले को दो साल तक की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। इसमें शामिल परिजन, पंडित, और शादी की व्यवस्था करने वाले भी दोषी माने जाते हैं। - बेटी दो, बेटी लो प्रथा क्या है और क्या यह कानूनी है?
यह एक पुरानी सामाजिक प्रथा है जिसमें एक परिवार किसी दूसरे परिवार को लड़की देने के बदले उनसे लड़की लेता है। इसे आटा-साटा भी कहते हैं। यह प्रथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में प्रचलित है। अगर इस प्रथा में नाबालिगों की शादी कराई जाए तो यह पूरी तरह गैरकानूनी है और बाल विवाह कानून के तहत सजा का प्रावधान है। - बाल विवाह की शिकायत कहां और कैसे करें?
बाल विवाह की सूचना चाइल्डलाइन (Childline) के नंबर 1098 पर दी जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस, तहसीलदार या जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी सूचित किया जा सकता है। शिकायत गुमनाम भी दी जा सकती है। इंदौर के इस मामले में भी हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद ही प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की।
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