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इंदौर में भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक धारा में आदेश जारी कर दिया है। इसमें एक अहम पहल की है कि कोई यदि भीख मांगने वाले की सूचना देता है और सूचना सही पाई जाती है तो उसे एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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इस नंबर पर देना होगी सूचना
कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति महिला व बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा के मोबाइल नंबर 9691494951 पर दे सकता है। सूचना सत्यापन के दौरान सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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प्रतिबंधात्मक आदेश में यह भी
भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश (restraining order) में है कि किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। भिक्षुओं को कुछ भी भिक्षा (दान) के तौर पर देना या उनसे किसी भी तरह का सामान खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है। जो व्यक्ति भिक्षा देता है उसके खिलाफ भी इस आदेश के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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