इंदौर के श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर में 30 मार्च 2023 में हुए दर्दनाक हादसे में 36 लोगों की मौत के मामले में दोनों आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी को गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया था। दोनों आरोपियों की एक साल चले ट्रायल के बाद गुरुवार को जिला कोर्ट से दोषमुक्त कर दिया गया है।
33 गवाहों की गवाही के बाद फैसला
इंदौर के बावड़ी हादसे के मामले में गलानी और सबनानी के अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह बैस द्वारा केस लड़ा गया। उन्होंने इस मामले में 33 गवाह पेश किए और इसमें यह सामने आया कि आसपास रहने वालों को और किसी को भी नहीं पता था कि मंदिर में बावड़ी है। ऐसे में इन पर मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों की कोई गलती नहीं है। इन्हें बेवजह आरोपी बनाया गया है। यह दोनों को मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट के बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया और तभी से वह जेल में है। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा की कोर्ट ने दोनों को आरोपमुक्त करते हुए जेल से रिहा करने के आदेश दिए।
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निगम और पुलिस पर टिप्पणी
इस मामले में जिला कोर्ट ने नगर निगम और पुलिस की विवेचना को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निगम ने काम में लापरवाही बरती लेकिन किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा भी विवेचना सही से नहीं की गई है।
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ इंदौर में 30 मार्च 2023 को श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी।
✅ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी पर गैर इरादतन हत्या का आरोप था।
✅ एक साल तक चले ट्रायल के बाद जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
✅ मामले में 33 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।
✅ कोर्ट ने निगम और पुलिस की विवेचना पर टिप्पणी की, लापरवाही का आरोप लगाया।
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