इंदौर के सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर राजेश गट्‌टानी पर FIR

मध्यप्रदेश के इंदौर के बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर गट्‌टानी  के खिलाफ दर्ज हुए केस में आरोप है कि गट्‌टानी इंटरप्राइजेस के मालिक राजेश गट्‌टानी ने अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी...

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Sanjay gupta
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INDORE. इंदौर और मप्र के सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर गट्‌टानी इंटरप्राइजेस के मालिक राजेश गट्‌टानी के खिलाफ FIR हो गई है। यह केस भंवरकुआं पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दर्ज किया है।

इसलिए दर्ज हुआ है केस

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गट्‌टानी के खिलाफ दर्ज हुए केस में आरोप है कि गट्‌टानी इंटरप्राइजेस के मालिक राजेश गट्‌टानी ने अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। इस संबंध में गट्‌टानी से पूछा भी गया लेकिन वह किसी कर्मचारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दे सके। 

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पुलिस आयुक्त के आदेश का किया उल्लंघन

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पुलिस आयुक्त द्वारा 23 जुलाई को 2024 को ही आदेश जारी करते हुए सभी नियोक्ताओं को अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य किया गया था। लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा किसी तरह की जानकारी पुलिस थाने में नहीं दी गई, जो लोकसेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा में आता है और इसके तहत धारा 223 का केस बनता है। इसी के तहत गट्‌टानी पर यह केस दर्ज हुआ है।

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