इंदौर में कारोबारी राजीव धाम को 4.16 करोड़ की धोखाधड़ी में नहीं मिली अग्रिम जमानत
Sanjay Gupta | Oct 07, 2026, 14:21 IST
कारोबारी राजीव धाम को नहीं मिली जमानत।
Indore. इंदौर के बड़े कारोबारी राजीव धाम को जिला कोर्ट ने झटका दिया है। क्राइम ब्रांच ने 29 सितंबर को ही उनके खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए धाम ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनके पास हाईकोर्ट जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है।
4.16 करोड़ की धोखाधड़ी
जमीन भी बेचने की साजिश की
वहीं धाम ने आवेदन में आरोप खारिज किए
जिला कोर्ट ने खारिज किया आवेदन
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