इंदौर में कारोबारी राजीव धाम को 4.16 करोड़ की धोखाधड़ी में हाईकोर्ट से भी झटका, जमानत नहीं

Sanjay Gupta | Nov 03, 2026, 12:59 IST
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धोखाधड़ी मामले में फंसे इंदौर के कारोबारी राजीव धाम की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
धोखाधड़ी मामले में फंसे इंदौर के कारोबारी राजीव धाम की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

इंदौर में बड़े कारोबारी राजीव धाम को जिला कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट इंदौर से बड़ा झटका लगा है। क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज किए गए केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसमें पुलिस के तर्क को माना गया है कि असल दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है।

बता दें कि क्राइम ब्रांच ने 29 सितंबर को ही इंदौर के बड़े कारोबारी राजीव धाम (Businessman Rajeev Dham) के खिलाफ चार करोड़ 16 लाख की धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए धाम ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है।

इंदौर के कारोबारी राजीव धाम को 4.16 करोड़ की धोखाधड़ी में अग्रिम जमानत नहीं, जिला कोर्ट ने खारिज की याचिका | Indore Businessman Rajiv Dham Denied Anticipatory Bail in Rs 4.16 Crore Fraud Case, District Court Rejects Plea
इंदौर में कारोबारी राजीव धाम को 4.16 करोड़ की धोखाधड़ी में नहीं मिली अग्रिम जमानत
07 Oct 2026 ,
By Sanjay Gupta
Indore. इंदौर के बड़े कारोबारी राजीव धाम को जिला कोर्ट ने झटका दिया है। क्राइम ब्रांच ने 29 सितंबर को ही उनके खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए धाम ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनके पास हाईकोर्ट जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है।
Indore. इंदौर के बड़े कारोबारी राजीव धाम को जिला कोर्ट ने झटका दिया है। क्राइम ब्रांच ने 29 सितंबर को ही उनके खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए धाम ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनके पास हाईकोर्ट जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है।

हाईकोर्ट बेंच ने यह कहा...

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता धाम ने कहा था कि मामला पूरी तरह से झूठा है। मामला सिविल का है और इसे बेवजह आपराधिक बनाया गया है। पूरा विवाद 44 हजार वर्गफीट प्लॉट के सौदे का है, जिसके लिए 1.21 करोड़ का भुगतान किया। साथ ही 8.45 करोड़ के चेक भी दिए जो शिकायतकर्ता ने भुनाए ही नहीं।

वहीं सभी तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट (हाईकोर्ट इंदौर) ने कहा कि आवेदक द्वारा दी गई धमकी और दस्तावेजों में जालसाजी करने का आरोप लगाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों से पता चलता है कि उनके बीच इस लेन-देन के अलावा अन्य लेन-देन भी किए गए हो सकते हैं। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए दस्तावेज जाली हैं।

साथ ही जांच के दौरान मूल दस्तावेजों को जब्त करना आवश्यक है। इसके अलावा पुलिस द्वारा वर्तमान आवेदक से पूछताछ भी होनी है। इसलिए अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।

शिकायत में यह है...

विधवा महिला मनजीत कौर आनंद ने इस मामले में क्राइम ब्रांच इंदौर में शिकायत की थी। उनकी सास गजेंद्र कौर का निधन नवंबर 2025 में हो चुका है। आरोप लगाए गए कि राजीव धाम ने फरियादी महिला और उनकी सास को संपत्ति विवाद के निराकरण/मध्यस्थता की पेशकश की।

साथ ही विश्वास में लेकर साल 2015 से 2022 के दौरान उनसे 4 करोड़ 16 लाख रुपए विभिन्न खातों में लिए। यह खाते उनके परिजन और सिग्मा एडवरटाइजिंग फर्म के थे। बाद में इसमें से केवल 26 लाख लौटाए। अभी भी धाम ने तीन करोड़ 90 लाख नहीं लौटाए हैं।

जमीन भी बेचने की साजिश की

यह भी आरोप एफआईआर में लगाए गए कि इसके साथ ही धाम ने धोखाधड़ी करते हुए उनसे बिचौली मर्दाना की 0.683 हेक्टेयर में से 44 हजार वर्गफीट जमीन खरीदी का सौदा किया। यह सौदा सात करोड़ रुपए में किया गया, लेकिन इस सौदे की राशि नहीं दी। वहीं इस जमीन को बेचने का विज्ञापन दे दिया।

कारोबारी राजीव धाम का मामला
कारोबारी राजीव धाम का मामला
FAQ

1. कारोबारी राजीव धाम के खिलाफ किस थाने में और क्या मामला दर्ज हुआ है?

इंदौर क्राइम ब्रांच ने 29 सितंबर को राजीव धाम के खिलाफ 4 करोड़ 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी (Fraud) और दस्तावेजों में जालसाजी से जुड़ी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

2. कारोबारी राजीव धाम का जमीन के सौदे को लेकर क्या विवाद है?

पीड़िता का आरोप है कि बिचौली मर्दाना में 44 हजार वर्गफीट जमीन का 7 करोड़ रुपए में सौदा किया गया था। आरोपी ने सौदे के पैसे नहीं दिए और उल्टे उस जमीन को दूसरों को बेचने का विज्ञापन निकाल दिया।

3. इंदौर हाईकोर्ट ने कारोबारी राजीव धाम अग्रिम जमानत की अर्जी क्यों खारिज कर दी?

हाईकोर्ट ने पाया कि केस में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस को जांच पूरी करने के लिए असली दस्तावेज जब्त करने हैं और आरोपी से हिरासत में पूछताछ करनी जरूरी है, इसलिए जमानत नहीं दी गई।
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