कारोबारी श्रेयस झंवर आदतन अपराधी, 2 लाख का बाउंड ओवर उत्तम झंवर पर हमले के बाद कार्रवाई

इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारी श्रेयस झंवर पर पुलिस ने दो लाख रुपए का बाउंड ओवर किया है। डीसीपी जोन-3 राजेश व्यास ने श्रेयस के खिलाफ कई आपराधिक मामलों और लगातार सामने आ रहे मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण दर्ज किया है।

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Rahul Dave
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Indore. रियल एस्टेट कारोबारी श्रेयस झंवर पर पुलिस ने दो लाख रुपए का बाउंड ओवर किया है। बाउंड की कार्रवाई आदतन अपराधियों पर की जाती है। पुलिस की इस कार्रवाई से पता चलता है कि पुलिस ने श्रेयस झंवर को आदतन अपराधी माना है। इसके पहले भी उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। बाउंड की यह कार्रवाई डीसीपी जोन-3 राजेश व्यास ने की है। 

बाउंड ओवर क्या है?

'बाउंड ओवर' एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को चेतावनी देती है। इसमें व्यक्ति को शांति बनाए रखने या कुछ शर्तों का पालन करने के लिए कहा जाता है। अगर वह शर्तें नहीं मानता, तो उसे सजा हो सकती है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के तहत होता है। इसमें व्यक्ति लिखित में वादा करता है कि वह शांति बनाए रखेगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अगली सुनवाई तक अदालत के आदेशों का पालन करना होगा।

श्रेयस झंवर ने बीच सड़क पर किया था हमला

हाल ही में पंढरीनाथ क्षेत्र में हुई एक घटना ने पुलिस के सामने हालात की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया। श्रेयस झंवर ने अपने ही रिश्तेदार उत्तम झंवर पर बीच सड़क कार रोककर हमला किया। इस दौरान हॉकी और बेसबॉल के डंडों का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में इंदौर पुलिस ने श्रेयस, अशोक और एक अन्य पर केस दर्ज किया था। 

Shreyas Jhanwar

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राजनेता को लेकर दिया था ऊटपटांग बयान

इसके पहले भी श्रेयस झंवर सोशल मीडिया के जरिए विवादों में रहा है। शहर के एक प्रमुख राजनेता को लेकर सोशल मीडिया पर दिए गए आपत्तिजनक और ऊटपटांग बयानों ने श्रेयस को सुर्खियों में ला दिया था। इस मामले में भी पुलिस ने संज्ञान लिया था।

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पार्टी के दौरान विवाद में भी श्रेयस का नाम

इतना ही नहीं, कनाडिया थाना क्षेत्र में आयोजित एक पार्टी के दौरान हुए विवाद में भी श्रेयस झंवर का नाम सामने आया था। उस मामले में मारपीट और हमले के आरोप दर्ज किए गए थे। वहीं डीसीपी जोन-3 राजेश व्यास ने बताया कि बाउंड ओवर की कार्रवाई का उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना है। बाउंड ओवर के तहत यदि संबंधित व्यक्ति फिर से किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ और कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।  इंदौर न्यूज

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