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MP News: इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे गिरफ्तार हो गए हैं। उनके साथ ही सुभाष यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों को फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया है जहां से जेल वारंट कटने की संभावना है। चौकसे और उनके परिवार के कई सदस्यों पर हीरानगर थाने में रविवार 20 अप्रैल सुबह साढ़े सात बजे केस दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी ले ली। चौकसे के पड़ोसी और बीजेपी कार्यकर्ता पाठक की शिकायत पर यह केस हुआ है। आरोप है कि चौकसे के साथ ही उनके बडे भाई राधेश्याम चौकसे, उनके पुत्र ईशान, राधेश्याम के पुत्र रोहन व अन्य ने पड़ोसी पाठक, उनके पुत्र, बहू पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। आरोपी घर में तलवार, लोहे की राड, डंडा लेकर घुस थे।
कांग्रेस मिली पुलिस कमिशनर संतोष सिंह से
कमिशनर संतोष सिंह से मुलाकात के लिए शहराध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, शोभा ओझा सहित कई नेता पहुंचे। चड्ढा ने लिखित में चौकसे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए और कहा कि पहले जांच होना चाहिए थी और पुलिस ने तो सीधे हत्य का प्रयास का केस कर गंभीर धाराएं लगाते हुए गिरफ्तारी ही ले ली।
वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो यहां तक तंज कसा कि वह इंदौर पुलिस आपकी तत्काल कार्रवाई पर बधाई, एक बीजेपी पार्षद जो दूसरे बीजेपी पार्षद के घर पर हमला करवाता है उसे तो कभी गिरफ्तार नहीं किया लेकिन इस मामले में सुबह एफआईआर और तत्काल गिरफ्तारी कर तेज कार्रवाई की मिसाल पेश की है। ऐसी तेजी बीजेपी वाले मामले में क्यों नहीं दिखाई जाती है।
रोहन अभी गंभीर घायल, क्रास एफआईआर की मांग
वहीं इस घटना में चिंटू के भतीजे रोहन को भी गंभीर चोट आई है और वह निजी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। चौकसे परिवार भी क्रास एफआईआर कराना चाहता है लेकिन रोहन के बयान नहीं होने से यह रूक गया है।
चिंटू और राजू तो शादी में थे
वहीं कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि चिंटू चौकसे तो मौके पर ही नहीं थे, जब घटना हुई। वह और पार्षद राजू भदौरिया दोनों ही एक साथ एक शादी में थे। भदौरिया ने कहा कि हम दोनों नितिन भावसार के यहां शादी में थे, जब मौके पर ही नहीं थे तो फिर केस कैसे हो गया। पुलिस ने इन सभी की जांच की नहीं की और बीजेपी कार्यकर्ता के कहने पर सीधे केस और फिर तत्काल गिरफ्तारी ले ली और गंभीर धाराएं लगा दी।
इन सभी पर हुआ केस
चिंटू चौकसे का साथ ही बेटे ईशान चौकसे, राधेश्याम चौकसे, गौरव चौधरी, रोहन चौकसे, सुभाष यादव, रवि प्रजापत व अन्य अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है।
इन धाराओं में हुआ केस-
बीएनएस की धारा 109, 296, 351(2), 115(2), 333, 324 (4), 191 (2), 191(3) और 190 जैसी आठ धाराओं में केस दर्ज हुआ।
तलवार, राड, डंडे से घर में घुसकर पीटा-
एमवायएच में फरियादी कपिल पाठक, रमेश कुमार पाठक के बयान पर यह केस हुआ है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सी 710 सी सेक्टर सुखलिया इंदौर में 19 अप्रैल को रात नौ बजे करीब मेरे घेर पर टैक्टर खड़ा था। मेरे पड़ोस में ईशान पिता चिंटू चौकसे आया और बोला कि इसे हटाओ। हटाने की बात पर मेरे लड़के कपिल पाठक कहा गालियां मत दो। इतने में ईशान घर गया और चिंटू, राधेश्याम, गौरव, रोहन, सुमित ठाकुर, सुभाष यादव, रवि प्रजापत व अन्य लोग डंडा, तलवार, लोहे की राड लेकर आए और घर में घुसकर मारपीट करने लगे। कपिल को जान से मारने की नियत से मारा। मेरी बहू विनीता पाठक के साथ भी मारपीट की। धमकाया आज तो बच गए जिंदा नहीं बचोगे।
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यह सभी नेता पहुंचे थे सीपी से मिलने
पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल मे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल,वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अश्विन जोशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, शोभा ओझा,राजेश चौकसे,रघु परमार, शेख अलीम, एडवोकेट जय हार्डिया, पार्षद राजू भदोरिया,दीपू यादव, राजा चौकसे, कामरेड राजेश शर्मा, ठाकुर जितेंद्र सिंह, अमन बजाज,देवेंद्र सिंह यादव, पार्षद एवं महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिला मीमरोट,प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया,संतोष गौतम, पार्षद अमित पटेल,शेफु आकाश वर्मा,रफीक खान, अनवर दस्तक,सादिक खान अंसाफ अंसारी, मुकेश रामचंद्र यादव,शैलू सेन,राजेश यादव,राकेश सिलावट, रिटा डांगरे, शशि हार्डिया, अतीत गोहर,सारा जायसवाल, किशोर डोंगरे, कांग्रेस के ब्लॉक मंडलम एवं मोर्चा संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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