इंदौर में नाबालिग छात्रा से कोचिंग के टीचर ने की छेड़छाड़, परिजनों ने पीटा

इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में कोचिंग टीचर ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी आदेश जोशी को पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है।

author-image
Sanjay Gupta
New Update
Coaching teacher molests minor girl in Indore

Photograph: (the sootr)

INDORE. इंदौर में नाबालिग छात्रा के साथ अन्नपूर्णा एरिया स्थित एक कोचिंग के शिक्षक ने छेड़छाड़ की। इस पर परिजनों ने कोचिंग पहुंचकर टीचर को पीट दिया। पुलिस ने नाबालिग छात्रा की शिकायत पर टीचर पर पाक्सो एक्ट की धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया है।

टीचर ने की किस करने की कोशिश 

अन्नपूर्णा पुलिस ने कोचिंग संस्थान के टीचर आदेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज किया है। छात्रा ने घटना बताते हुए पुलिस को कहा कि- सोमवार शाम को कोचिंग गई थी। कुछ कागज के लिए पहली मंजिल पर बने क्लासरूम में बैग रखकर नीचे आई। इसी दौरान टीचर आदेश ने इशारे से बुलाया और फिर पास के एरिया में गया। वहां बुलाकर किस करने की कोशिश की। हाथ पकड़कर केबिन की ओर खींचा। 

अन्य टीचर को भी बताया था

छात्रा वहां से डरकर भागी और सीनियर टीचर के पास जाकर घटना बताई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब छात्रा बैग उठाने गई, तो आदेश फिर पास आया और बैग से परफ्यूम निकालकर अपने कपड़ों पर लगाया। छात्रा भागकर घर पहुंची और परिजन को बात बताई। इसके बाद परिजन कोचिंग पहुंचे और आरोपी टीचर की पिटाई कर दी। 

कोचिंग संचालक को भी नोटिस

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि आरोपी टीचर पर पाक्सो की धारा लगाई गई है। साथ ही कोचिंग संचालक को नोटिस देकर जानकारी मांगी गई है। पूछा गया है कि क्या टीचर व अन्य स्टाफ का चरित्र सत्यापान कराया है, पुलिस को जानकारी दी गई है या नहीं।

यह खबरेंं भी पढ़ें..

इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी से दो साल की बच्ची और एक बुजुर्ग की मौत, कुल 35 हो गई

इंदौर में पुलिसकर्मी ही लूट में शामिल, दो सिपाही और बदमाशों ने मिलकर 6 लाख लूटे

इंदौर में बैंक कर्मचारी ने खुद को गोली मारी, कोर्ट के आदेश पर कुर्की के लिए पहुंचे थे बैंक अधिकारी

आरक्षक की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मुआवजा देने का इंदौर जिला कोर्ट आदेश

छेड़छाड़ आरोपी टीचर की पिटाई कोचिंग संस्थान पाक्सो एक्ट नाबालिग छात्रा इंदौर
Advertisment