इंदौर EOW ने 3.12 करोड़ की धोखाधडी में बिल्डर्स एएम, अलमोईन देवकान और जेएसआर पर की FIR
Sanjay Gupta | Dec 22, 2025, 20:20 IST
Photograph: (the sootr)
इंदौरमें 3.12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में EOW ने तीन बिल्डर कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की। यह मामला तीन बिल्डर्स के द्वारा ठगी करने और संपत्ति में गबन करने से जुड़ा है। मामला उत्कर्ष पैराडाईज कॉलोनी से जुड़ा बताया गया है।
INDORE.आर्थिक अन्वेषण शाखा (EOW) ने एक बार फिर एक्शन में आते हुए 3.12 करोड़ की धोखाधड़ी में तीन बिल्डर्स ग्रुप पर केस दर्ज किया है। इंदौर की उत्कर्ष पैराडाईज कॉलोनी मामले में एएम बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स, अलमोईन देवकॉन प्रालि एवं जेएसआर रियलीटी पर केस किया है।
EOW ने आरोपी एएम बिल्डरर्स के डायरेक्टर साजिद शेख पिता आमीन निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी इंदौर के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज की है। इसके साथ ही अलमोाइन देवकान प्रालि के संचालक राशिद शेख पिता आमीन व जेएसआर रियलिटी के संचालक मोहम्मद जावेद शेख पर भी आईपीसी धारा 409, 420, 120बी के तहत केस दर्ज किया है।
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फरियादी गौतम पिता गजेन्द्र जैन निवासी विजय नगर ने साल 2012 में सिराज सिट्टीकी से उत्कर्ष पैराडाईज कॉलोनी में आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 17151 वर्गफीट लिया था। इस भूखंड का सौदा एएम बिल्डरर्स के डायरेक्टर साजिद शेख और गौतम जैन के बीच हुआ। इसके लिए कुल 06 चेक राशि 1 करोड 50 लाख के दिए गए थे जो कि बाउंस हो गए। इस तरह जैन को राशि नहीं मिली।
साल 2013 में गौतम जैन व साजिद शेख के मध्य विक्रय अनुबंध एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी इस प्लॉट पर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए किया गया। इसी अनुबंध पर अगस्त 2014 में साजिद शेख ने अलमोईन देवकॉन के डायरेक्टर मोहम्मद राशिद शेख को ये प्लाट रजिस्ट्री कर बेच दिया।
बाद में एएम बिल्डर के डायरेक्टर साजिद शेख एवं अलमोईन देवकॉन प्रालि के डायरेक्टर मो राशिद शेख की ओर से उनके भाई मो जावेद शेख जो कि जेएसआर रियलिटी के डायरेक्टर हैं ने गौतम जैन से नया समझौता किया।
इसमें भूखण्ड क्रमांक 307 के लेन-देन के एवज में गौतम जैन को महू में गोल्डसिटी कॉलोनी का एक 32,276 वर्गफीट का प्लॉट का 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर विक्रय अनुबंध किया गया। लेकिन इसकी भी रजिस्ट्री नहीं की।
इस प्रकार साजिद शेख, राशिद शेख एवं जावेद शेख द्वारा गौतम जैन को भूमि (प्लॉट नं 307) के बदले विक्रय प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया। भूमि हडप कर गबन कर लिया।
वहीं इन तीनों के द्वारा प्लॉट नंबर 307 पर बहुमंजिला इमारत एएम गिन्नी में 52 फ्लैट का काम शुरू किया गया, जो 12 सालों से नहीं बनी। लेकिन इसमें शिकायत कर्ता कमलेश सैनानी को पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर 110 बेचा गया। इसके लिए 15,65,000/- (पंद्रह नाख पैंसठ हजार) रुपए अलमोईन देवकॉन के डायरेक्टर मो० राशिद को दिए गए।
इसी तरह स्नेहलता हांडा निवासी न्यू पलासिया द्वारा एएम गिन्नी बहुमंजिला मल्टी में कुल 06 फ्लैट खरीदे गए। इसके लिए 27,64,412/-(सत्तईस लाख चौसठ हजार चार सौ बारह) का भुगतान अलमोईन देवकॉन के डायरेक्टर राशिद शेख को किया गया । लेकिन दोनों को आज तक फ्लैट नहीं मिले।
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इस प्रकार एएम बिल्डर के संचालक साजिद शेख, अलमोईन देवकॉन के संचालक मोहम्मद राशिद शेख एवं जेएसआर रियलिटी के संचालक मोहम्मद जावेद शेख द्वारा पहले गौतम जैन से प्लाट लेने के नाम पर 2.70 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। फिर फ्लैट बेचने के नाम पर कमलेश सैनानी व स्नेहलता हांडा को फ्लैट बेचने के नाम पर 15.65 लाख व 27.64 लाख का धोखाधड़ी की।
इन पर हुआ केस
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यह है मामला
साल 2013 में गौतम जैन व साजिद शेख के मध्य विक्रय अनुबंध एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी इस प्लॉट पर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए किया गया। इसी अनुबंध पर अगस्त 2014 में साजिद शेख ने अलमोईन देवकॉन के डायरेक्टर मोहम्मद राशिद शेख को ये प्लाट रजिस्ट्री कर बेच दिया।
बाद में एएम बिल्डर के डायरेक्टर साजिद शेख एवं अलमोईन देवकॉन प्रालि के डायरेक्टर मो राशिद शेख की ओर से उनके भाई मो जावेद शेख जो कि जेएसआर रियलिटी के डायरेक्टर हैं ने गौतम जैन से नया समझौता किया।
इसमें भूखण्ड क्रमांक 307 के लेन-देन के एवज में गौतम जैन को महू में गोल्डसिटी कॉलोनी का एक 32,276 वर्गफीट का प्लॉट का 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर विक्रय अनुबंध किया गया। लेकिन इसकी भी रजिस्ट्री नहीं की।
इस प्रकार साजिद शेख, राशिद शेख एवं जावेद शेख द्वारा गौतम जैन को भूमि (प्लॉट नं 307) के बदले विक्रय प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया। भूमि हडप कर गबन कर लिया।
उधर प्लाट पर मल्टी बिना बनाए फ्लैट बेचे
इसी तरह स्नेहलता हांडा निवासी न्यू पलासिया द्वारा एएम गिन्नी बहुमंजिला मल्टी में कुल 06 फ्लैट खरीदे गए। इसके लिए 27,64,412/-(सत्तईस लाख चौसठ हजार चार सौ बारह) का भुगतान अलमोईन देवकॉन के डायरेक्टर राशिद शेख को किया गया । लेकिन दोनों को आज तक फ्लैट नहीं मिले।
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इस तरह हुई 3.12 करोड़ की धोखाधड़ी
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