इंदौर में 369 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर 16.77 करोड़ की GST चोरी में केवल 18 लाख का टैक्स दिया

इंदौर में ग्लोबल हेराल्ड अखबार के मालिक विष्णु गोयल के पुत्र रवि गोयल समेत चार फर्मों द्वारा 369 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर 16.77 करोड़ रुपए की GST चोरी की गई है।

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Sanjay Gupta
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इंदौर में ग्लोबल हेराल्ड अखबार के मालिक विष्णु गोयल के पुत्र रवि गोयल द्वारा की गई 16.77 करोड़ की जीएसटी चोरी में ढाई साल पहले स्टेट जीएसटी द्वारा भी इन फर्म की जांच की गई थी। द सूत्र को मिली इसकी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। चार फर्म इस पूरे घोटाले में लिंक हैं और मात्र एक साल में इन फर्म द्वारा 369 करोड़ की खरीदी-बिक्री आपस में दिखाई गई है। इसके जरिए करोड़ों की जीएसटी चोरी (डीजीजीआई के अनुसार 16.77 करोड़ रुपए की) हुई है। एक साल में 369 करोड़ के बिल पर मात्र 18 लाख 38 हजार का टैक्स दिया गया।

यह फर्म और डायरेक्टर जुड़े इस घोटाले में

इस पूरे घोटाले में ये फर्म, कंपनी जुड़ी हुई है और इनके डायरेक्टर के नाम यह रहे
1- अल्फावीजन फाइबर्स प्रा.लि - विष्णु गोयल, रवि गोयल
2- कृष्णा फाइबर - अमरेश गुप्ता पिता गोपाल गुप्ता
3- अल्फा वीजन ओवरसीज (इंडिया) लिमिटेड - रवि गोयल, विजय सिंह भराकतिया
4- अंबर इंटरप्राइजेस - अंकित गुप्ता पिता गोपाल गुप्ता

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यह किया पूरा खेल

जीएसटी रिटर्न 2021-22 के अनुसार इन सभी फर्मों में कई बार एक ही महीने में टोटल टैक्सेबल वैल्यू एक जैसी ही रही है, जैसे अल्फा वीजन फाइबर्स और अंबर का सितंबर 2021 में यह वैल्यू 28 करोड़ 85 लाख समान है। इन फर्म ने एक साल में आपस में ही 369 करोड़ रुपए की खरीदी-बिक्री की है। इसके बदले में टैक्स 18 लाख 38 हजार बस भरा है। यह भी टैक्स केवल अल्फा वीजन ओवरसीज इंडिया ने भरा है, बाकी फर्म ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है।

इन फर्म का अलग-अलग इतना कारोबार, टैक्स जीरो

1- अल्फा वीजन फाइबर्स का कारोबार 97 करोड़ का रहा और टैक्स जीरो
2- कृष्णा फाइबर का कारोबार 94 करोड़ का और टैक्स जीरो
3- अल्फा वीजन ओवरसीज इंडिया लिमिटेड का 81.65 करोड़ का और टैक्स करीब 18 लाख
4- अंबर इंटरप्राइजेस का कारोबार 95 करोड़ का और टैक्स केवल 52 हजार रुपए भरा

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यह सभी इस मामले में उलझे हैं

इस मामले में डीजीजीआई ने रवि गोयल को गिरफ्तार कर लिया है, राजेश गोयल की भी गिरफ्तारी हुई है। विष्णु गोयल के साथ ही सीए सत्यनारायण गोयल (एसएन गोयल) और अंकुश गुप्ता को भी सहआरोपी मानकर समन जारी किए गए हैं। आरोप है कि इन्होंने फर्जी इनवाइस बनवाए हैं।

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