इंदौर हाईकोर्ट भूमाफियाओं की तीन कॉलोनियों में 31 जनवरी से करेगा फाइनल सुनवाई, कमेटी रिपोर्ट पर 21 दिसंबर से लगा सकते हैं आपत्ति
Pratibha Rana | Dec 13, 2023, 24:00 IST
इंदौर हाईकोर्ट भूमाफियाओं की तीन कॉलोनियों में 31 जनवरी से करेगा फाइनल सुनवाई, कमेटी रिपोर्ट पर 21 दिसंबर से लगा सकते हैं आपत्ति
इंदौर हाईकोर्ट बेंच में भूमाफिया चंपू, नीलेश अजमेरा सहित आधा दर्जन आरोपियों को लेकर चल रही सुनवाई में अब फाइनल सुनवाई 31 जनवरी 2024 से शुरू होगी।
संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर हाईकोर्ट बेंच में भूमाफिया चंपू, नीलेश अजमेरा सहित आधा दर्जन आरोपियों को लेकर चल रही सुनवाई में अब फाइनल सुनवाई 31 जनवरी 2024 से शुरू होगी। इंदौर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी से इस मामले में एक-एक कर तीनों कॉलोनियों को लेकर सुनवाई होगी, शुरूआत फिनिक्स से होगी। बाकी दो कॉलोनी सेटेलाइट और कालिंदी गोल्ड की इसके बाद होगी। इन कॉलोनियों को लेकर हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस ईश्वर सिंह कमेटी की रिपोर्ट पहले ही पेश हो चुकी है। इसमें जो भी निराकरण से संतुष्ट नहीं है, वह हाईकोर्ट में 21 दिसंबर से सुनवाई शुरू होने से पहले अपनी आपत्तियां लगा सकता है।
हाईकोर्ट अब समग्र में सुनवाई करेगा, इसमें कॉलोनी के हिसाब से थाने में दर्ज एफआईआर को लिया जाएगा, जो पुलिस ने जमा कर दी है। इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट पर बात होगी, इसमें जो निराकरण से संतुष्ट नहीं है, उनकी आपत्तियां आएंगी और जो निराकरण से संतुष्ट है, तो उनके क्लेम फाइनल सेटल करने की बात होगी।
इस मामले में शासन, प्रशासन की ओर से पहले ही भूमाफियाओं द्वारा सहयोग नहीं करने की बात करते हुए जमानत रद्द करने का आवेदन दिया हुआ है। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन लगाया है कि जमानत रद्द की जाए। इस पर भी समग्र में सुनवाई होगी और हाईकोर्ट देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट की शर्त अनुसार इन्होंने सहयोग किया है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में इन भूमाफियाओं को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह पीड़ितों के निराकरण का सेटलमेंट करेंगे। लेकिन जिला प्रशासन की कमेटी एक साल तक कोशिश करती रही, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं किया। फरवरी 2023 में प्रशासन ने यह रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में पुटअप कर दी और जमानत रद्द करने की मांग की। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट निर्देश के तहत एक और मौका देते हुए कमेटी का गठन कर दिया, कमेटी ने चार माह तक सुनवाई की लेकिन इसमें भी कई निराकरण उलझे ही रहे और भूमाफियाओं ने वादे नहीं निभाए। अब फिर मामला हाईकोर्ट के पास आ चुका है और इसमें अब अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी।
एफआईआर के हिसाब से होगी सुनवाई
जमानत निरस्त करने के आवेदन पर भी होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाकर, नवंबर 2021 से जमानत पर
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