इंदौर में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, प्रतिबंधात्मक धारा में कलेक्टर के आदेश

इंदौर में ट्रैफिक सुधार के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने बिना हेलमेट के टू व्हीलर चालकों को पेट्रोल न देने का आदेश जारी किया है। अपने आदेश में कलेक्टर ने और क्या कहा है...आइए जानते हैं

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Sanjay Gupta
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इंदौर प्रशासन और पुलिस, नगर निगम को ट्रैफिक सुधार के लिए हाईकोर्ट से मिले फ्री हैंड के बाद इसमें सख्ती की शुरुआत हो गई है। इसके लिए कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक धारा के तहत टू व्हीलर चालकों के लिए अहम आदेश जारी किया है। इसके अलावा भोपाल में भी अब बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। बता दें कि आदेश 1 अगस्त से लागू होगा। 

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बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा

कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बीएनएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत कहा गया है कि लगातार इंदौर में देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी हो रही है। यदि इसमें हेलमेट लगाया जाता तो दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और घायल में कमी की जा सकती है।

इस संबंध में इंदौर में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने भी इस संबंध में चर्चा की गई। इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है। इसे लेकर इंदौर जिले के लिए आदेश दिए जाते हैं कि - ऐसे दो पहिया वाहन जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया जाता है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के उल्लंघन में संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई बीएनएस की धारा 223 के तहत होगी।

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सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने यह कहा था

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे मंगलवार को इंदौर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक ली और शहर में कई जगह दौरे कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इंदौर को अव्वल बनाने के लिए जरूरी है कि इंदौर में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाए। सीट बेल्ट लगाने के संबंध में जागरूकता लाई जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लोक परिवहन वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे सड़कों पर चलने वाले छोटे वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस विभाग सहित अन्य सभी शासकीय कर्मियों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना तत्काल रूप से अनिवार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।

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6 माह में मिलकर लाएं बदलाव

बैठक में उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी पूरी गंभीरता, लगन एवं समर्पण भाव से जुट जाएं। समयबद्ध कार्ययोजना/रणनीति तैयार कर आगामी 6 माह में सकारात्मक बदलाव और परिणाम लाएं। इंदौर को सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा संबंधी समिति पूरा सहयोग प्रदान करेगी।

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