बालिग युवक-युवती को लिव इन में रहने की HC की मंजूरी, चिंता भी जताई

इंदौर में हाईकोर्ट खंडपीठ के सामने अजीब केस आया। इसमें 18 साल के युवक व युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने की मंजूरी मांगी। जानें क्या है पूरा मामला इस लेख में...

author-image
Sanjay Gupta
New Update
indore hc on live in relationship
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

इंदौर में हाईकोर्ट खंडपीठ के सामने अजीब केस आया, इसमें 18 साल के युवक व युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने की मंजूरी मांगी थी। इसे हाईकोर्ट ने मंजूर तो कर लिया है, लेकिन इतनी कम उम्र में लिव इन में रहने पर चिंता भी जताई है। 

प्यार की आग में जल रहे प्रेमी जोड़े ने सच में लगा दी घर में आग

कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों, इसलिए लगी याचिका

जानकारी के अनुसार दोनों ही कॉलेज में पढ़ते हैं। परिवार के विरोध के बाद यह याचिका दोनों की ओर से दायर की गई है। याचिका में था कि भले ही युवक-युवती 21 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन बालिग हैं और अभी शादी में सक्षम नहीं है, लेकिन दोनों साथ में रहना चाहते हैं। याचिकाकर्ता युवती की मां का निधन हो चुका है। उसके घर का माहौल ठीक नहीं है, वह ऐसे माहौल में नहीं रह सकती है और युवक के साथ अच्छे से रह सकती है।

अंकिता-हसनैन की शादी पर कोर्ट ने लगाई रोक, मान्य नहीं होगा पिछला आदेश

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र

हाईकोर्ट ने अपनी मंजूरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं की पसंद को बाहरी ताकतों से बचाव की जरूरत है। अधिवक्ता मनोज बिनीवाले कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ आदेश दे चुका है, बालिग होने के बाद किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। शादी के लिए उम्र युवक के लिए 21 व युवती के लिए 18 साल तय है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

latest news मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ MP News हिंदी न्यूज लिव इन रिलेशनशीप मध्य प्रदेश समाचार