इंदौर में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बालाजी स्टोन क्रेशर पर 16.64 करोड़ जुर्माना

अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि अधिकारियों की जांच में यह सामने आया कि डॉ. अंबेडकर नगर (महू) तहसील स्थित ग्राम आंबाचंदन में आवेदक को पत्थर (गिट्टी) के उत्खनन की अनुमति दी गई थी।

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Vishwanath Singh
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इंदौर जिले में खनिज माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य द्वारा मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर एंड अर्थ मूवर्स के भागीदार योगेश पाटीदार पर 16 करोड़ 64 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। 

क्या था मामला?

अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने बताया कि अधिकारियों की जांच में यह सामने आया कि डॉ. अंबेडकर नगर (महू) तहसील स्थित ग्राम आंबाचंदन में आवेदक को पत्थर (गिट्टी) के उत्खनन की अनुमति दी गई थी। इसके विपरीत अस्वीकृत खनिज मुरम का अवैध रूप से उत्खनन किया गया। यह उत्खनन बिना वैध अनुमति, बिना पर्यावरणीय अनुमति और नियमों की अवहेलना करते हुए किया था।

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किन नियमों का उल्लंघन हुआ?

पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई: उत्खनन कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति जिला या राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (DIA या SIA, भोपाल) से लेनी थी, जो नहीं ली गई।

बिना स्वीकृति खनिज परिवहन: मुरम खनिज का परिवहन बिना स्वीकृत अभिवहन पास के किया गया।

स्वीकृत खनिज के बजाय अस्वीकृत खनिज का उत्खनन।

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क्या पाया गया?

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि योगेश पाटीदार ने बिना वैध प्राधिकरण के खनिज मुरम का उत्खनन किया। ऐसे कृत्य को खनिज नियमों का सीधा उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने आर्थिक दंड लगाने की कार्रवाई की।

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प्रशासन का स्पष्ट संदेश

कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि खनिज माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और बिना अनुमति खनन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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