इंदौर में रह रहे युवक ने पाकिस्तानी पत्नी से की बेवफाई, दिल्ली की युवती से की सगाई
एक युवक लाँग टर्म वीजा पर इंदौर आया और फिर यहीं बस गया। उसने किसी करांची में रह रही युवती निकिता से पांच साल पहले शादी की और इंदौर ले आया। उसके बाद किसी बहाने से पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया।
भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के बीच एक अनोखा मामले इंदौर से सामने आया है। इसमें एक युवक ने पत्नी से बेवफाई की सारे हदें तोड़ डाली। वह पाकिस्तान से शादी करके पत्नी को इंदौर तो ले आया, लेकिन ज्यादा समय तक साथ नहीं रखा। कुछ दिन बाद ही उसने पत्नी को वापस भेजा और फिर उसकी पीठ पीछे एक और युवती से सगाई कर डाली। अब युवक को वापस पाकिस्तान भेजने को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।
यह है पूरा मामला
एक युवक लाँग टर्म वीजा पर इंदौर आया और फिर यहीं बस गया। उसने किसी करांची में रह रही युवती निकिता से पांच साल पहले शादी की और इंदौर ले आया। उसके बाद किसी बहाने से पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया और फिर पत्नी से बेवफाई करते हुए दिल्ली की युवती से सगाई कर ली। इसके खिलाफ पाकिस्तान में रह रही पत्नी ने इंदौर की सिंधी समाज की पंचायज में अर्जी लगाई। सुनवाई के बाद पंचायत ने फैसला देते हुए पत्नी के आरोपों को सही माना और अब पंचायत ने कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिखा है कि इंदौर में अवैध रुप से रह रहे पाकिस्तानी युवक को वापस भेजा जाए।
12 साल से रह रहा था इंदौर में
बताया गया कि पाकिस्तानी नागरिक विक्रम कुमार नागदेव 12 साल से इंदौर में रह रहा है। उसने पाकिस्तान की निकिता के साथ 26 जनवरी 2020 को कराची में ही शादी की थी। एक महीने बाद 26 फरवरी 2020 को वह निकिता को भारत ले आया। फिर वीजा में तकनीकी प्रॉब्लम बताते हुए 9 जुलाई 2020 को अटारी बार्डर से निकिता को वापस कराची भेज दिया। तब से उसने कभी निकिता को वापस भारत लाने के प्रयास ही नहीं किए। निकिता बार-बार उसे भारत बुलाने का कहती रही। इस बीच विक्रम ने दिल्ली की शिवांगी डिंगरा से सगाई कर ली।
इंदौर की सिंधी समाज की पंचायत ने दिया फैसला
निकिता ने सिंधी पंचायत से लगाई गुहार
पाकिस्तान की महिला निकिता ने इंदौर में सिंधी समाज की पंचायत से शादी रोकने की गुहार लगाई है। 15 जनवरी 2025 को पाकिस्तान से निकिता ने सिंधी पंच मध्यस्थता व विधिक परामर्श केंद्र, इंदौर से पति विक्रम की शिकायत वॉट्सएप पर की। पंचायत ने कहा कि उसे इंदौर आकर शिकायत दर्ज करानी होगी। इस पर निकिता ने आने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पाकिस्तान से ही सुनवाई चाहती हूं।
पाकिस्तानी पति–पत्नी के इस विवाद को लेकर सिंधी समाज की पंचायत के अध्यक्ष किशोर कोडवानी का कहना है कि दोनों की शादी पाकिस्तान में हुई है। पति और पत्नी दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ऐसे में आप दोनों पर पाकिस्तानी कानून लागू होता है। दोनों कानूनी रूप से तलाक लेकर दूसरी शादी के लिए स्वतंत्र हैं।
अध्यक्ष कोडवानी ने बताया कि पंचायत का कहना है कि गैर भारतीय नागरिक विक्रम कुमार नागदेवमाणिकबाग रोड पर रहता है। वह जवाहर मार्ग पर व्यापार कर रहा है। उसने भारत सरकार की अनुमति बगैर नियम विरुद्ध यहां संपत्ति खरीदी है। विक्रम और निकिता ने भले ही कराची में हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। फिर भी विक्रम भारतीय कानून और सामाजिक परंपरा का पालन भी नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में महिला को अपने अधिकारों के लिए कराची की कोर्ट में न्याय की गुहार लगाना उचित होगा। वहीं, विक्रम को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अनुसार देश निकाला दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क श्रेणी के वीजा को तुरंत रद्द कर दिया है और उन्हें 26 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया थे। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल, 2025 तक ही वैध थे, जबकि कूटनीतिक, आधिकारिक और दीर्घकालिक वीजा धारकों को इस आदेश से छूट दी गई थी। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को संशोधित वीजा समाप्ति तिथि से पहले देश छोड़ना अनिवार्य था। भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान यात्रा से बचने और यदि वे पहले से वहां हैं तो लौटने की सख्त सलाह दी गई थी।
ये हैं सबूत
इंदौर पुलिस ने पहचाने थे 18 पाकिस्तानी
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, इंदौर पुलिस ने भी 18 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की थी और उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए कहा था। जो मेडिकल वीजा पर हैं, उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा। दीर्घकालिक वीजा धारक इस निर्देश से मुक्त हैं। इंदौर पुलिस का पासपोर्ट सेल पाकिस्तानी नागरिकों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए है और सीधे संपर्क कर यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे निर्देशों का पालन करें। पुलिस ने चेतावनी दी थी कि "जो लोग दिए गए समय के भीतर देश नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।