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इंदौर के रीगल तिराहे एमजी रोड पर स्थित सबसे बड़े और पुराने शोरूम में से एक पाकीजा के अवैध निर्माण पर पहली बार नगर निगम टीम के हथौड़े चले हैं। गुरुवार सुबह सात बजे ही निगम की टीम रीगल तिराहे पर पहुंच गई और छत से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कई गई। इसे रोकने के लिए भरसक दबाव-प्रभाव जारी थे लेकिन निगमायुक्त शिवम वर्मा के सख्त रूख और दबाव में नहीं आने की उनकी कार्यशैली ने पाकीजा संचालकों की एक नहीं चलने दी। निगम ने पहले 11 अक्टूबर को दस दिन में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया, जब यह नहीं हुआ तो फिर बुधवार को 24 घंटे का नोटिस दिया, जो पूरा होने के बाद गुरूवार को कार्रवाई की गई।
निगमायुक्त के साफ निर्देश, गलत पर कार्रवाई हो
निगमायुक्त शिवम वर्मा ने इंदौर और मप्र के सबसे चर्चित शोरूम में से एक पाकीजा को लेकर आ रहे सभी दबाव-प्रभाव को दरकिनार रखा, उन्होंने बता दिया कि सीएम डॉ. मोहन यादव की यह सरकार और नगर निगम किसी दबाव में नहीं आती है और गलत के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकती है। लगातार इस मामले में पाकीजा संचालकों द्वारा हर तरह के हथकंडे अपनाते हुए कार्रवाई रुकवाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन निगमायुक्त की कार्यशैली के चलते ही इसमें हर किसी के हाथ बंध गए और विधिवत नोटिस जारी कर समय से यह कार्रवाई शुरू हुई। छत पर कामन वाटर टैंक था जिस पर पाकीजा का ही कब्जा था। इससे बिल्डिंग सिद्धार्थ प्लाजा के अन्य प्रॉपर्टी धारकों को भी पाकीजा संचालकों के कब्जे से राहत मिली है। छत पर दो पेंटहाउस बने हैं, जिन पर हथौड़े चलाकर कब्जे हटाए गए।
संचालकों ने हाथ जोड़ने के सभी तरीके अपनाए
नगर निगम रिमवूल टीम की उपायुक्त लता अग्रवाल के साथ दो थानों का पुलिस बल और रिमूवल दस्ता कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान पाकीजा संचालकों के वकील व संचालक खुद पहुंच गए। इन्होंने पहले चेतावनी देते हुए कहा कि हमें हाईकोर्ट से स्टे मिला है, कार्रवाई नहीं हो सकती। निगम की टीम को धमकाते हुए चेतावनी दी कि सभी के खिलाफ अवमानना लगाएंगे। जब अधिकारी दबाव में नहीं आए तो फिर कुछ लोगों ने हाथ भी जोड़े कि कार्रवाई नहीं की जाए, पेट का सवाल है। लेकिन सारे तरीके फेल हुए। रिमवूल टीम ने छत पर जाकर अवैध बने हिस्से पर हथौड़े चलाने शुरू कर दिए।
बेसमेंट पर स्टे इसलिए अभी कार्रवाई नहीं
बेसमेंट में पार्किंग की जगह अवैध शोरूम चलाने के मामले में निगम के नोटिस पर एक अक्टूबर को पाकीजा संचालक हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे। एक महीने का स्टे मिला हुआ है। इसके चलते निगम की टीम ने हाईकोर्ट के स्टे का सम्मान रखते हुए नियमानुसार अन्य हिस्से पर रिमूवल की कार्रवाई की और बेसमेंट छोड़कर जहां भी अवैध हिस्सा है उस पर हथौड़े चलाए गए।
इन सभी को दिया गया था नोटिस
नपती में भारी अनियमितता सामने आने के बाद नगर निगम ने मंजूर हुसैन गोरी पिता नूर मोहम्मद, मकसूद हुसैन गोरी पिता नूर मोहम्मद, इकबाल हुसैन गोरी पिता एहमद हुसैन, महबूब हुसैन गोरी पिता नूर मोहम्मद व अन्य को नोटिस भी जारी कर दिया है। इसमें सात दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाकर दस दिन के भीतर सूचित करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह सारी अनियमितता सामने आई थी नपती में
जोन 11 वार्ड 55 के तहत भूखंड 564 एमजी रोड पर भवन सिटी प्लाजा व सिद्दार्थ प्लाजनिर्मित है। भवन निरीक्षण व नपती के दौरान नक्शा स्वीकृति के विपरीत अवैध निर्माण व अधिभोग पाया गया है।
- बेसमेंट से छत लेवल तक ओटीएस (ओपन टू स्काय) है, लेकिन मौके पर भूतल पर संपूर्ण बेसमेंट की छत को कंक्रीट स्लैब निर्माण कर ढक लिया गया। इस तरह इसका व्यावसायिक शोरूम बनाकर उपयोग किया जा रहा है।
- बेसमेंट में सिटी प्लाजा 210 वर्गमीटर एरिया व सिद्दार्थ प्लाजा 288 वर्गमीटर गोदाम उपयोग के लिए स्वीकृत है। लेकिन मौके पर इससे अधिक एरिया उपयोग में हैं और वह भी गोदाम की जगह पर व्यावसायिक उपयोग है।
- नक्शे के विपरीत आंतरिक परिवर्तन किया गया है और संयुक्तीकरण किया गया है। साथ ही व्यावसायिक गतिविधि शोरूम का संचालन किया जा रहा है।
- निगम ने चार मंजिला निर्माण की मंजूरी दी थी लेकिन चौथी मंजिल की छत पर भी बिना मंजूरी के ही निर्माण कर व्यावसायिक संचालन किया जा रहा है
- फायर सेफ्टी सिस्टम पर्याप्त नहीं है।
संपत्ति कर की भी चोरी
नगर निगम ने नक्शे के विपरीत निर्माण के साथ ही भारी स्तर पर संपत्तिकर की चोरी पाई है। रीगल तिराहा पाकीजा पर कुल 36 संपत्तिकर खाते पाए गए। यहां बिल्टअप एरिया के हिसाब से ही संपत्ति कर भरा जा रहा है। लेकिन मौके पर इससे अधिक एरिया निर्मित पाया गया और साथ ही व्यावसायिक उपयोग भी पाया गया। ऐसे में निगम ने संपत्ति कर को भी लेकर मंजूर हुसैन गोरी, मकसूद हुसैन, इकबाल हुसैन और मेहबूब हुसैन, रुकसाना पति मंजूर गोरी, शाहेदा बी पति मकसूद हुसैन, रईसा पति इकबाल हुसैन और मेहरून बी पति मेहबूब हुसैन सभी पर कार्रवाई होगी।