इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को 25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

वह साल 2023 में भी चौकसे के करीबी लक्की पर झूठा केस करा चुके हैं जबकि घटना के दौरान लक्की हरिद्वार में थे, इसमें पुलिस खात्मा लगा चुकी है। कपिल आदतन तौर पर चौकसे और उनके समर्थकों के खिलाफ झूठी शिकायत कराते हैं।

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Sanjay Gupta
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Indore Chintu Chaukse
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MP NEWS: इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ ही गिरप्तार हुए सुभाष यादव और रवि प्रजापत को भी जमानत मिल गई है। तीनों को ही 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। आर्डर देर से होने के चलते अब यह सभी आरोपी जेल से शनिवार को ही बाहर आ सकेंगे। 

भंडारे के वीडियो और कपिल के पुराने खराब रिपोर्ट से जमानत

अधिवक्ता संतोष शर्मा द्वारा इस जमानत के लिए तर्क रखे गए। वहीं साथ में जिला बार कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र यादव भी साथ में थे। इसमें पहले तो कपिल पाठक (शिकायतकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता) को लेकर बताया गया कि उन्होंने राजनीतिक द्वेष के कारण यह शिकायत दर्ज कराई है। वह साल 2023 में भी चौकसे के करीबी लक्की पर झूठा केस करा चुके हैं जबकि घटना के दौरान लक्की हरिद्वार में थे, इसमें पुलिस खात्मा लगा चुकी है। कपिल आदतन तौर पर चौकसे और उनके समर्थकों के खिलाफ झूठी शिकायत कराते हैं। इस मामले में कपिल को बताया गया कि 14 टांके आए, वहीं घटना में घायल रोहन को तो 18 टांके हैं और वह अभी भी आईसीयू में हैं।

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भंडारे के वीडियो भी हुए पेश

वहीं अधिवक्ता शर्मा द्वारा इस मामले में चौकसे का अक्षय पवार के यहां विजयनगर में घटना के बताए समय 19 अप्रैल रात साढ़ नौ बजे भंडारे का सीसीटीवी भी दिया गया। इसमें तर्क दिए गए साफ है कि चौकसे वहां थे ही नहीं और फिर भी केस कराया गया। 

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हमारी ओर से क्रास एफआईआर में मामूली धाराएं

यह भी तर्क दिए गए कि हमारी ओर से क्रास एफआईआर कराई गई लेकिन इसमें हमारे पक्ष को अधिक चोट के बाद भी मामूली धाराएं मारपीट की लगाई गई और वहीं हमारे पक्षकार पर हत्या के प्रयास जैसी कई गंभीर धाराएं लगा दी गई। सभी तर्कों को सुनने के बाद जिला कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और 25-25 हजार का मुचलके और विविध शर्तों के साथ जमानत दी गई।

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इन सभी पर हुआ था केस

चिंटू चौकसे का साथ ही बेटे ईशान चौकसे, उनके बड़े भाई राधेश्याम चौकसे, राधेश्याम के बेटे रोहन चौकसे, गौरव चौधरी, सुभाष यादव, रवि प्रजापत व अन्य अज्ञात पर 19 अप्रैल की सुबह सात बजकर 22 मिनट पर केस दर्ज किया गया।

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इन धाराओं में हुआ केस

बीएनएस की धारा 109, 296, 351(2), 115(2), 333, 324 (4), 191 (2), 191(3) और 190 जैसी आठ धाराओं में केस दर्ज हुआ। 

एफआईआर में यह लिखा कि घर में घुसकर पीटा

एमवायएच में फरियादी कपिल पाठक, रमेश कुमार पाठक के बयान पर यह केस हुआ है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सी 710 सी सेक्टर सुखलिया इंदौर में 19 अप्रैल को रात नौ बजे करीब मेरे घेर पर टैक्टर खड़ा था। मेरे पड़ोस में ईशान पिता चिंटू चौकसे आया और बोला कि इसे हटाओ। हटाने की बात पर मेरे लड़के कपिल पाठक कहा गालियां मत दो। इतने में ईशान घर गया और चिंटू, राधेश्याम, गौरव, रोहन, सुमित ठाकुर, सुभाष यादव, रवि प्रजापत व अन्य लोग डंडा, तलवार, लोहे की राड लेकर आए और घर में घुसकर मारपीट करने लगे। कपिल को जान से मारने की नियत से मारा। मेरी बहू विनीता पाठख के साथ भी मारपीट की। धमकाया आज तो बच गए जिंदा नहीं बचोगे। 

 

 

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