इंदौर में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस ने शहर के होटल आदि में चेकिंग शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में देवास बायपास पर स्थित होटल द प्रेसीडेंट पार्क के मैनेजर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैनेजर ने होटल में ठहरे यात्रियों के संबंध में जानकारी पुलिस को नहीं दी थी।
जानकारी छुपाने पर मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे (18 व 19 जून 2025) को ध्यान में रखते हुए इंदौर पुलिस ने शहरभर के होटलों, लॉजों और धर्मशालाओं की जांच अभियान शुरू कर दिया था। इसी क्रम में कनाड़िया बायपास स्थित होटल प्रेसिडेंट पार्क के मैनेजर संजय सरकार पर लापरवाही और सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना का मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को नहीं दी यात्रियों की जानकारी
पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि 16 जून को होटल में दो यात्री ठहरे थे, लेकिन होटल प्रबंधन ने उनकी जानकारी नजदीकी थाना कनाड़िया को नहीं दी। जब इस संबंध में होटल मैनेजर संजय सरकार से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने थाने को यात्रियों की उपस्थिति की सूचना नहीं दी।
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सुरक्षा संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई
इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा राष्ट्रपति दौरे के मद्देनजर धारा 163 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत आदेश जारी किया गया था। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला या पेइंग गेस्ट हाउस में आने वाले बाहरी व्यक्तियों की पहचान (आईडी) लेना और उसकी जानकारी निकटतम पुलिस थाने को देना अनिवार्य है। होटल प्रेसिडेंट पार्क के मैनेजर संजय सरकार ने इस नियम का उल्लंघन किया, जिससे उनके खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन्हें जांच में शामिल कर लिया है।
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कार्रवाई में ये अधिकारी रहे शामिल
इस कार्रवाई को कनाडिया थाना के सब-इंस्पेक्टर राम शाक्य, प्रधान आरक्षक श्रीदयाल अलेरिया और आरक्षक सुभाष राजोरिया शामिल थे।
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