श्री गुरुसिंघ चुनाव 7 नवंबर को होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज की
Sanjay Gupta | Nov 06, 2024, 19:42 IST
Shri Gurusingh Sabha
मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री गुरुसिंह सभा चुनाव आठवीं याचिका का निराकरण होने के बाद अब चुनाव 7 नवंबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होने जा रहे हैं।
INDORE : हाईकोर्ट में सात और फिर आठवीं याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जी यह बात हो रही है श्री गुरुसिंघ सभा चुनाव इंदौर की। आखिरकार आठवीं याचिका का निराकरण होने के बाद अब सभा के चुनाव 7 नवंबर को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होने जा रहे हैं। प्रधान पद के लिए खंडा पैनल से मनजीत सिंह उर्फ रिंक भाटिया और खालसा-फतेह पैनल से हरपाल सिंह उर्फ मोनू भाटिया के बीच मुकाबला है। वहीं सचिव पद के लिए खंडा से इंदरजीत सिंह होरा और खालसा-फतेह से प्रतिपाल सिंह उर्फ बंटी भाटिया के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं 17 कार्यकारिणी पदों के लिए खंडा और खालसा-फतेह पैनल से 17-17 कुल 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग 7 नवंबर के बाद 8 नवंबर को इसमें काउंटिंग होकर रिजल्ट घोषित होगा।
सुप्रीम कोर्ट में मनदीप सिंह और तरशीम सिंह के नाम से यह एसएलपी सिविल दायर हुई थी। इसमें मतदाता सुची के शुद्धिकरण की बात थी। सूत्रों के अनुसार इसमें याचिकाकर्ता मंदीप सिंह को जब यह पता चला कि उनके नाम से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है तो वह एक पक्ष से नाराज हुए और इसे वापस लेने की मांग की, लेकिन इसमें एक और पक्षकार तरशीम भी थे, इसलिए याचिका वापस नहीं हुई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने तय समय 6 नवंबर को दो दोपहर दो बजे इसमें सुनवाई की, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को डिसमिस कर दिया और कहा कि चुनाव बाद चुनाव याचिका (इलेक्शन पिटीशन) दायर करने का प्रावधान मौजूद है।
श्री गुरुसिंघ सभा के चुनाव हर साल होने का प्रावधान है। लेकिन 12 साल बाद यह चुनाव हो रहे हैं। चुनाव की तारीख लगातार आगे बढ़ती गई। इसके लिए एक-दो नहीं सात याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई। यह किसी श्री गुरुसिंघ सभा का पहला ऐसा चुनाव है जिसका विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाईकोर्ट में पहली याचिका 7 फरवरी 2024 में मतदाता सूची को लेकर लगी थी। इसके बाद हाईकोर्ट इंदौर में 20 सितंबर, फिर 4 अक्टूबर को दो याचिकाएं, 25 अक्टूबर को फिर याचिका, 29 अक्टूबर को फिर दो याचिकाएं दायर हुई थी। इन सभी में चुनाव रोकने की कोशिश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, इनमें अमृतधारी सिख से लेकर मतदाता सूची तक के मुद्दे उठे थे, जो सभी खारिज हो गए। इसके बाद 4 नंवबर को मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसमें अब 6 नवंबर को याचिका खारिज हो गई और अब 7 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं।
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वोटिंग के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी ने आधार कार्ड जरूरी किया है, इसके बिना वोट नहीं डाल सकेंगे। कुल मतदाता 11687 है। चुनाव के लिए चार मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
यहां निरंजनपुर, नया बसेरा, नंदानगर, मालवीय नगर., स्कीम 78, देवास नाका और बायपास गुरुद्वारा साहेब व आसपास के मतदाता वोट डाल सकेंगे।
यहां न्यू रानी बाग, लिम्बोदी, तेजाजी नगर, संत नगर, पीस पाईंट व आसपास के मतदाता होंगे
यहां पलसीकर, विद्या नगर, विष्णुपुरी, पिपलियाराव, बैराठी कॉलोनी, प्रताप नगर, अमिते। नगर., खालसा बाग, रेडियो कॉलोनी व आसपास के मतदात होंगे
यहां सुदामानगर, तोपखाना, मरीमाता, जनता कॉलोनी, गुरुनानक कॉलोनी. इमली साहिब, गांधीनगर, फौजी संगत. बीएसएफ, आकाश नगर और राजमोहल्ला गुरुद्वारा साहेब व आसपास के मतदाता रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर की खारिज
कुल आठ याचिकाओं के बाद पहुंचे चुनाव तक
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वोटिंग के लिए आधार जरूरी, इन केंद्रों पर होंगे वोट
मतदान केंद्र- निरजंनपुर गुरुद्वारा साहेब इंदौर
मतदान केंद्र- गुरु नानक पब्लिक स्कूल
मतदान केंद्र- श्री गुरु अमरदास हाल इंदौर
मतदान केंद्र खालसा कॉलेज
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