इंदौर में 7 नवंबर को होंगे श्री गुरुसिंघ सभा के चुनाव

मध्‍य प्रदेश के इंदौर में श्री गुरुसिंघ सभा चुनाव की तारीख एक बार फिर बदल गई है। शनिवार 2 नवंबर को प्रशासन के साथ हुई बैठक में नई चुनाव की तारीख 7 नवंबर तय की गई है।

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Sanjay Gupta
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Shri Gurusingh Sabha Election
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INDORE : इंदौर में श्री गुरुसिंघ सभा चुनाव की तारीख एक बार फिर बदल गई है। शनिवार 2 नवंबर को प्रशासन के साथ हुई बैठक में नई चुनाव की तारीख 7 नवंबर तय की गई है। 8 नवंबर को मतगणना करते हुए रिजल्ट घोषित किया जाएगा हाईकोर्ट के आदेश पर 3 नवंबर को यह चुनाव होना तय हुआ था, लेकिन  तारीख को बदलने का पत्र एक बार फिर जिला कलेक्टर के पास गया था।

क्यों बदली तारीख

हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर लगी याचिका के दौरान माननीय बेंच ने फर्म्स एंड सोसायटी व शासन से ही पूछा था कि किस तारीख पर चुनाव करा सकते हैं, इस पर 3 नवंबर बोला गया। फिर मतदाता सूची को लेकर छुटिटयों में लगी याचिका में भी 3 नवंबर को ही चुनाव कहा गया। लेकिन चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह बक्शी (सूदन) और फर्म्स एंड सोसायटी अधिकारियों को अधिकारी व स्टॉफ ही नहीं मिला। इसके चलते तीन नंवबर को चुनाव कराना मुश्किल हो गया। इस मामले में सूदन ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। ताकि स्टॉफ उपलब्ध हो सके।

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नई तारीख यह हुई

नई तारीख 7 नवंबर तय हुई। जिससे अधिकारी छुटिटयों से लौट आएंगे तो चुनाव कराना आसान होगा। हर मतदान केंद्र पर 25-30 का स्ट़ॉफ लगेगा, कुल चार मतदान केंद्र है। ऐसे में करीब सौ अनुभवी लोगों की जरूरत है।  यह दोनों पैनल व सभी की सहमति से ही तय हुआ। 

काउंटिंग और रिजल्ट कब

नई तारीख वोटिंग की 7 नवंबर है और ऐसा होने के साथ अगले दिन काउंटिंग का रखा जाएगा यानी 8 नवंबर  काउंटिंग कर  रिजल्ट घोषित होगा। हालांकि तारीख भले ही बदल रही है लेकिन चुनाव टलने वाली बात अब नहीं है दिख रही।

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दोनों ही बता रहे संगत की जीत

हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगी याचिका को हाईकोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने वाला बताया। इसे खालसा-फतेह पैनल के हरपाल उर्फ मोनू भाटिया अपनी और संगत की जीत बता रहे हैं तो वहीं खंडा पैनल के रिंकू भाटिया भी इसे अपनी और संगत की जीत बता रहे हैं। रिंकू भाटिया का कहना है कि हमने मतदाता सूची को लेकर मांग की थी वह मान ली गई है और इसी तरह आब्जर्वर नियुक्ति की मांग थी वह भी मान ली गई है, यह संगत की जीत है। वहीं मोनू का भी कहन है कि चुनाव को लेकर अड़चन लगाने वाली सभी कोशिश हाईकोर्ट से खारिज हो गई है और इसे समय की बर्बादी बताया गया है, यह संगत की जीत है।

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